krishi yantra anudan : बिहार सरकार के कृषि विभाग ने राज्य में कृषि यंत्र के माध्यम से फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए कृषि यंत्रों (krishi yantra anudan) की खरीद पर सब्सिडी (अनुदान) दे रही है। जिससे सभी वर्ग के किसान इन यंत्रों का लाभ ले सकें और कम समय में अच्छी पैदावार कर सके।
ज्यादातर देखा गया है की किसानों की आर्थिक कमजोरी के कारण कृषि में यंत्रों का प्रयोग कम हो रहा है जिसे देखते हुये सरकार ने कृषि यंत्रों (krishi yantra anudan) पर सब्सिडी (अनुदान) दे रही है। कृषि यंत्र से लाभुक किसान अपनी खेती करने के साथ गांव के अन्य किसानों को उचित किराया पर कृषि यंत्र देंगे।
बिहार के किसान इन krishi yantra यंत्रों पर यह अनुदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बिहार डी.बी.टी. (Bihar DBT ) में पंजीयन करवाना होगा डी.बी.टी. पंजीयन के पश्चात् किसान भाई को कृषि यंत्रीकरण योजना (krishi yantra anudan) का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने का प्रोसेस
आज इस पोस्ट में आपको बताने जा रहे है के कैसे आप कृषि यंत्र अनुदान बिहार (krishi yantra anudan) पाने के लिए आवेदन कर सकते है सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट http://krishi.bih.nic.in/ पर जाना है इस वेबसाइट में नीचे OFMAS-Solution for Disbursement of Input Subsidy on Farm Mechanization का ऑप्शन दिखेगा जिसपर क्लिक करना है
OFMAS में आवेदन करने से पूर्व किसान को कृषि विभाग के DBTPortal https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ वेबसाइट पर किसान को अपना किसान रजिस्ट्रेशन (kishan Registration) करना अनिवार्य होगा। जो किसान ऑनलाईन आवेदन खुद से नहीं कर सकते वो किसान वसुधा केन्द्र/ई-किसान भवन अथवा कहीं से भी किसान रजिस्ट्रेशन (kishan Registration) कर सकते है। किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तभी यह अनुदान प्राप्त हो सकता है। वैसे कृषक जिनका Online Permit गत वर्ष निर्गत नहीं हो सका था उन्हें वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऑन लाईन OFMAS में पुनः आवेदन करना होगा।
कैसे कर सकते है krishi yantra anudan के लिए ऑनलाइन आवेदन
कृषि यंत्र अनुदान बिहार के लिए सबसे पहले आपको krishi yantra anudan के लिए ऑफिसियल वेबसाइट http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/AppEntryNew_EBC.aspx पर जाना है
इस वेबसाइट में नीचे OFMAS-Solution for Disbursement of Input Subsidy on Farm Mechanization का ऑप्शन दिखेगा जिसपर क्लिक करना है
क्लिक करने पर http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Home.aspx का वेबसाइट खुल जायगा जिसमे आपको Farmer Application का ऑप्शन दिखेगा जिसे खोलने पर चार ऑप्शन दिखेगा उस में से पहला ऑप्शन Application Entry चुनना है
Application Entry वाले पेज में Enter Registration ID का बॉक्स रहेगा जहा पर किसान रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखना है
अगर किसान रजिस्ट्रेशन अभी तक नही कराया है तो जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे
रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखने के बाद Get Registraion Details पर क्लिक करना है जिसके बाद किसान रजिस्ट्रेशन के वक्त जो जानकरी दिए होंगे वो सभी जानकरी दिखेगा
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सबसे नीचे अन्य सुचना भरने के लिए यहाँ क्लिक करे का बॉक्स दिखेगा जिसपर क्लिक करने पर कृषि यंत्र अनुदान बिहार फॉर्म खुल जायगा जिसमे सभी जानकरी भरना होगा , ज्यादा जानकरी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे
इसमें प्रॉपर्टी का LPC सर्टिफकेट मांगता है अगर आपके पास नही है तो कैसे LPC सर्टिफिकेट निकलते है जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे
मालगुजारी रसीद के लिए नीचे के वीडियो को देखे
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डीलर व निर्माता को krishi yantra anudan के लिए कृषि यंत्रों पर लिखना होगा अधिकतम खुदरा मूल्य
बिहार सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान सीमित करने के बाद इसमें फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी कर ली है। यंत्र निर्माता हों या डीलर हर हाल में सभी कृषि यंत्र पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) लिखना होगा। इसके लिए कृषि विभाग ने सभी यंत्र निर्माता और वितरक को पत्र भेज दिया है। साथ ही कहा है कि अगर एमआरपी अंकित नहीं होगा तो उस कंपनी को krishi yantra anudan वाली सूची से बाहर कर दिया जायेगा।
कृषि निदेशक राजीव रौशन ने सभी निर्माताओं और डीलर को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि अपने हर यंत्र पर बोल्ड अक्षरों में यंत्र की कीमत करें। अक्षर साफ होना चाहिए ताकि किसान उसे पढ़ सकें। इसके अलावा इसकी जानकारी उन्हें जैम पोर्टल और ओएफएमएएस पर भी देनी होगी। अगर ऑनलाइन बिक्री करते हैं तो सभी साइट पर हर हाल में एमआरपी दिखाना होगा। अब ऐसा नहीं चलेगा कि अनुदान पर यंत्र खरीदने वालों के लिए कीमत कुछ अलग हो और बाजार से बिना अनुदान खरीदने वालों के लिए कुछ अलग।
राज्य में यंत्र डीलरों का यह गोरखधंधा वर्षों से चल रहा है। कोई किसान बाजार से यंत्र खरीदे या सरकार से अनुदान लेकर दोनों को खर्चा लगभग बराबर पड़ता था। इस पूरे घालमेल में जिलों में बैठे कृषि अधिकारियों की मिलीभगत भी होती थी। अगर ऐसा सवाल किसी ने उठाया तो उनके पास बहाना होता था कि सीधे खरीदने पर डीलर टैक्स की चोरी करते हैं और अनुदान के साथ सरकार के माध्यम से बिक्री करते हैं तो वह टैक्स की चोरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन, नई व्यवस्था में डीलर या निर्माता कोई हों वह न तो सरकार को चूना लगा पाएंगे न ही किसान को। उन्हें किसी भी हाल में एक दर पर यंत्र की बिक्री करनी होगी। इसके लिए उन्हें सभी यंत्रों पर एमआरपी अंकित करना होगा।
यंत्रों पर अनुदान 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा
राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान की राज्य योजना को इस बार बंद कर दिया है। लेकिन केन्द्र की योजना अब भी चल रही है। इसी के साथ नई व्यवस्था में किसी भी यंत्र का अनुदान 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पराली प्रबंधन से जुड़े कुछ यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकता है लेकिन उसकी भी अनुमति विभाग को लेनी होगी। पहले कई यंत्रों पर सरकार 90 प्रतिशत तक अनुदान देती थी। लिहाजा सरकार के अनुदान कम करने के बाद भी किसानों को अब घाटा नहीं होगा।
कृषि यंत्रों पर देय अनुदान
- पावर टीलर (8 हॉर्सपावर से कम) में सामान्य जाती के लिए लागत का 50% जो की अधिकत्तम 40000 रुपया होगा और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए लागत का 50% जो की अधिकत्तम 50000 रुपया होगा
- एच.डी.पी. लैमिनेटेड वोभेन ले फ्लैट ट्यूब (100 मी. तक) अनुदान 20/-रू0 प्रति मीटर में सभी जाती के लिए लागत का 50% जो की अधिकत्तम 2000 रुपया होगा
- पावर टीलर (8 हॉर्सपावर या उससे ऊपर) में सामान्य जाती के लिए लागत का 50% अधिकत्तम 60000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए लागत का 50% अधिकत्तम 75000 रुपया होगा
- पावर वीडर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 15000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 20000
- लेजर लैण्ड लेवेलर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 150000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 150000
- मानव चालित पौधा संरक्षण यंत्र (स्प्रेयर/ डस्टर) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 600 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 750
- रोटावेटर/ रोटरी टीलर 20-35 बीएचपी तक ट्रैक्टर चालित में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 20000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 25000
- मानव चालित रॉकर स्प्रेयर (गटोर) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 2500 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 3000
- रोटावेटर/ रोटरी टीलर 35 बीएचपी से ऊपर ट्रैक्टर चालित में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 25000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 30000
- पावर स्प्रेयर/डस्टर (बैट्री ऑपरेटेड) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 1500 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 2000
- थ्रेसर 5 बी०एच०पी० से नीचे इंजन/विद्युत मोटर चालित एवं 35 बी०एच०पी0 तक पावर टीलर/ट्रैक्टर चालित में सामान्य जाती के लिए 40% अधिकत्तम 20000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 25000
- पावर स्प्रेयर/डस्टर (इंजन ऑपरेटेड) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 3000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 3000
- कम्बाईन हार्वेस्टर (स्वचालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 400000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 500000
- थेसर 5 बी०एच०पी० से ऊपर इंजन /विद्युत मोटर चालित एवं 35 बी०एच०पी० से ऊपर ट्रैक्टर चालित में सामान्य जाती के लिए 40% अधिकत्तम 50000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 63000
- कम्बाईन हार्वेस्टर (ट्रैक्टर चालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 400000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 500000
- मेज कम्बाईन हार्वेस्टर (स्वचालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 400000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 500000
- मल्टीक्रॉप थ्रेसर 5 बी0एच0पी0 से नीचे इंजन/विद्युत मोटर चालित एवं 35 बी0एच0पी0 तक पावर टीलर/ट्रैक्टर चालित में सामान्य जाती के लिए 40% अधिकत्तम 20000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 25000
- स्ट्रा वेलर विदाउट रैक में सामान्य जाती के लिए 75% अधिकत्तम 225000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 80% अधिकत्तम 250000
- स्ट्रारीपर/स्ट्रा कम्बाईन में सामान्य जाती के लिए 75% अधिकत्तम 180000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 80% अधिकत्तम 220000
- मल्टीक्रॉप थ्रेसर 5 बी०एच०पी० से उपर इंजन /विद्युत मोटर चालित एवं 35 बी०एच०पी० से उपर ट्रैक्टर चालित में सामान्य जाती के लिए 40% अधिकत्तम 50000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 63000
- रीपर-कम-बाइन्डर (स्वचालित) 3Wheel में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 150000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 170000
- रीपर-कम-बाइन्डर (ट्रैक्टर चालित) 4Wheel में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 200000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 230000
- पैडी थेसर 5 बी0एच0पी0 से नीचे इंजन/विद्युत मोटर चालित एवं 35 बी०एच०पी० तक पावर टीलर/ट्रैक्टर चालित में सामान्य जाती के लिए 40% अधिकत्तम 20000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 25000
- रीपर-कम-बाइन्डर (ट्रैक्टर चालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 125000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 150000
- 50 रीपर (ट्रैक्टर/पावर टीलर/पावर वीडर/रीपर बाईन्डर इत्यादि से चालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 25000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 30000
- पैडी थ्रेसर 5 बी०एच०पी0 से ऊपर इंजन /विद्युत मोटर चालित एवं 35 बी०एच०पी० से ऊपर ट्रैक्टर चालित में सामान्य जाती के लिए 40% अधिकत्तम 50000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 63000
- पौटेटो डीगर (35 एच.पी. से अधिक शक्ति के ट्रैक्टर द्वारा चालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 35000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 44000
- 52 पावर मेज सेलर/ मेज थ्रेसर (इलेक्ट्रीक मोटर से चालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 10000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 15000
- राईस-व्हीट सीडर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 5000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 6000
- पावर मेज सेलर/मेज थ्रेसर/मेज डिहस्कर-कम-सेलर ट्रैक्टर चालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 10000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 15000
- ब्रस कटर 3 बी0एच0पी0 से कम में सामान्य जाती के लिए 40% अधिकत्तम 10000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 12500
- चैफ कटर (मैनुअली)-2 रॉलर, नन-शकिंग टाईप में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 3000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 4500
- ब्रस कटर 3-5 बी0एच0पी0 तक में सामान्य जाती के लिए 40% अधिकत्तम 16000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 20000
- चैफ कटर (हैवी ड्युटी मैनुअली)- 3 रॉलर, शकिंग टाईप में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 4000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 5000
- सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 40000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 45000
- स्टेशनरी ईजन चालित चैफ कटर-2 हॉर्सपावर तक ईजन/इलेक्ट्रीक मोटर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 15000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 20000
- पम्पसेट अधिकतम 10 एच.पी. तक (इलेक्ट्रीक) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 8000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 10000
- पैडी थ्रेसर (मैनुअल) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 3000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 4000
- डिस्क प्लाऊ में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 10000और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 12000
- विनोवर/पैडी क्लीनर (मैनुअल) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 2000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 3000
- रिभरसेबुल एम. बी. प्लाऊ 35 एचपी तक में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 15000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 19000
- बिजली चालित जानवरों को भगाने वाला वायेएकॉस्टिक उपकरण (सोलर पैनल के साथ) में सामान्य जाती के लिए 75% अधिकत्तम 32000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 80% अधिकत्तम 35000
- रिभरसेबुल एम. बी. प्लाऊ 35 एचपी से ऊपर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 35000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 44000
- बिजली चालित जानवरों को भगाने वाला वायेएकॉस्टिक उपकरण (बिना सोलर पैनल के साथ) में सामान्य जाती के लिए 75% अधिकत्तम 30000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 80% अधिकत्तम 32000
- एम. बी. प्लाऊ 2-3 बॉटम (35 हॉर्सपावर या उससे ऊपर) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 10000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 12000
- डिस्क हैरो में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 15000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 20000
- मिनी रबर राईस मिल (4 क्विंटल प्रति घंटे से उपर क्षमता वाला ट्रैक्टर चालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 60000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 75000
- कल्टीवेटर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 10000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 14000
- मिनी दाल मिल/ऑयल मिल में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 35000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 40000
- लेवलर (ट्रैक्टर चालित)-6 फीट या उससे ऊपर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 5000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 7500
- चेन शॉ (प्रूनिंग के लिए) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 10000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 15000
- केज व्हील (एक जोड़ा) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकतम 3000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 3500
- सुगरकेन रैटून मैनेजमेंट यंत्र (ट्रैक्टर चालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 20000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 25000
- पोस्ट होल डीगर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 15000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 19000
- बुम स्प्रेयर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 30000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 40000
- सब-स्वायलर (3Tyne) में सामान्य जाती के लिए 75% अधिकत्तम 20000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 80% अधिकत्तम 22000
- स्वचालित पैडी ट्रांस्पलांटर (4 कतार तक) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 120000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 150000
- जीरो टीलेज/सीड-कम-फर्टीलाईजर ड्रील/ मल्टीक्रॉप प्लान्टर Upto 9 Tyne में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 15000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 19000
- स्वचालित पैडी ट्रांस्पलांटर (4 कतार से ऊपर) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 200000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 225000
- जीरो टीलेज/सीड-कम-फर्टीलाईजर ड्रील/ मल्टीक्रॉप प्लान्टर Above 9 Tyne में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 35000और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 44000
- मखाना पॉपिंग मशीन में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 100000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 150000
- हैपी सीडर (9 से 11 टाईन) में सामान्य जाती के लिए 75% अधिकत्तम 110000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 80% अधिकत्तम 120000
- राईस मिल (विधुत मोटर चालित-3 HP & above) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 30000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 35000
- पोटैटो प्लान्टर Below 35 HP में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 15000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 19000
- स्ट्रा फीडर (फिलिंग कैपेसीटी-50-55Q/h) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 35000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 40000
- पोटैटो प्लान्टर Above 35 HP में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 50000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 63000
- रोटरी मल्चर (35 HP& above) में सामान्य जाती के लिए 75% अधिकत्तम 110000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 80% अधिकत्तम 120000
- सूगरकेन कटर-कम-प्लान्टर 35 HP से ऊपर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 50000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 63000
- कम्पोस्ट स्प्रेडर (40 HP& above) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 50000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 63000
- पैडी ड्रम सीडर (मैनुअल) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 3000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 3750
- चैफ कटर (इंजन/विधुत मोटर 5HP and above / ट्रैक्टर above 35HP चालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 50000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 60000
- रीजर/ट्रेन्चर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 7500 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 11000
- चैफ कटर (इंजन/विधुत मोटर above 3-5HP/ पावर टीलर/ ट्रैक्टर/below 35HP चालित) में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 22000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 28000
- सिंचाई पाईप एच.डी.पी.ई. (300 मी0 तक) अनुदान 50/- रू0 प्रति मीटर में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 15000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 15000
- सीड-कम-फर्टीलाईजर ड्रील-5 टाईन में सामान्य जाती के लिए 50% अधिकत्तम 12000 और अनुसूचित जाति/जन जाति/EBC के लिए 50% अधिकत्तम 15000