MP Panchayat Chunav 2021-22 : मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव 2021-22 की घोषणा कर दी गई है मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2021-22 6 जनवरी 2022 से शुरू होकर 15 फरवरी 2022 तक होगा। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के कुल 859 पदों के लिए चुनाव होना है वही दूसरे पोस्ट जैसे जनपद पंचायत सदस्य के लिए 9727, सरपंच के लिए 22881 पंच के लिए 362754 पदों के लिए चुनाव लिया जाएगा।
चुनाव | कुल पद | |
जिला पंचायत सदस्य | 52 जिले | 859 |
जनपद पंचायत सदस्य | 313 जनपद | 6727 |
सरपंच | 22,581 ग्राम पंचायत | 22,581 |
पंच | 22,581 जनपद | 3,62,754 |
mp panchayat chunav charan : पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश तीन चरणों में होगा जिसमें सबसे पहला चरण 6 जनवरी को होगा दूसरा चरण 28 जनवरी को और तीसरा चरण 16 फरवरी 2022 को होगा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदान का समय रखा गया है वो सुबह 7:00 बजे से लेकर के दोपहर के 3:00 बजे तक रखा गया है मतलब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 3:00 बजे तक ही कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव 2022 के लिए मतपत्रों के रंग की भी घोषणा की है इस घोषणा के अनुसार से मतपत्रों के रंग अलग-अलग पदों के लिए अलग अलग रखा गया है जैसे जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग रखा गया है वही जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला रंग सरपंच पद के लिए नीला रंग और पंच पद के लिए सफेद रंग रखा गया है इन्हीं रंगों के आधार पर मतपत्र लगाया जाएगा और जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं ऐसी रंगो के हिसाब से अपना मत डालेंगे।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2021-22 महत्वपूर्ण जानकारी
आज मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने इस पंचायत चुनाव 2022 की घोषणा की. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है जोकि चुनाव परिणाम के घोषित होने तक प्रभावित रहेगी। यह आचार संहिता राजनीतिक दलों, शासकीय विभागों और पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू रहेगा। भले यहां पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर हो लेकिन आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर समान रूप से लागू होगा।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022 के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का समय प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 13 दिसम्बर 2022 से तथा तृतीय चरण के लिये 30 दिसम्बर को शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 20 दिसंबर रखा गया है वही तृतीय चरण के लिए 6 जनवरी रखा गया है
पहले चरण निर्वाचन सूचना | 13 दिसम्बर 2021 |
नामाकन जमा होने की अंतिम तिथि | 20 दिसंबर 2021 |
नाम वापसी और चुनाव चिन्ह वितरण | 23 दिसंबर 2021 |
मतदान पहला चरण | 6 जनवरी 2022 |
दूसरे चरण – मतदान तिथि | 28 जनवरी 2022 |
तीसरे चरण मतदान | 16 फरवरी 2022 |
चुनाव परिणाम | 23 फरवरी 2022 |
नॉमिनेशन के लिए आए फॉर्मो की संवीक्षा प्रथम चरण और द्वितीय चरण के लिए 21 दिसंबर 2021 और तृतीय चरण के लिए 7 जनवरी 2022 रखा गया है मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022 का नॉमिनेशन करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना नाम वापस लेना चाहता है तो प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 23 दिसंबर 2021 रखा गया है वही तृतीय चरण के लिए 10 जनवरी 2022 के अपहरण 3:00 बजे तक रखा गया है.
चुनाव की गिनती और परिणाम की घोषणा – MP Panchayat Chunav Result
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022 के मतपत्रों की गिनती मतदान केंद्रों पर पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी मतलब जैसे ही मतदान का समय खत्म होने के बाद तुरंत गिनती की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद की तो इन दोनों पदों के मतों के गिनती विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाएगी जो कि प्रथम चरण में हुए चुनाव के लिए 10 जनवरी द्वितीय चरण के लिए 1 फरवरी 2022 और तृतीय चरण में हुए मतदान की गिनती के लिए 20 फरवरी 2022 को की जाएगी जो कि सुबह 8:00 बजे से शुरू होगी।
पंच और सरपंच पद के चुनाव परिणाम की घोषणा प्रथम चरण के लिए 11 जनवरी 2022 रखा गया है द्वितीय चरण के लिए 2 फरवरी 2022 को और तृतीय चरण के लिए 21 फरवरी 2022 को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा वही बात करते हैं जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम की तो प्रथम चरण द्वितीय चरण और तृतीय चरण के परिणाम की घोषणा 22 फरवरी को और जिला पंचायत सदस्यों का 23 फरवरी 2022 को सुबह 10:30 बजे किया जाएगा।
नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे – MP Panchayat Chunav Nomination form
जो भी प्रत्याशी मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से ऑनलाइन भर सकते हैं करोना महामारी को देखते हुए हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है ऐसे में सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपना नाम नेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
FAQ- मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2021-22
प्रश्न-1 पंचायत निर्वाचन किसके द्वारा कराये जाते हैं?
उत्तर- पंचायत के निर्वाचन म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जाते हैं.
प्रश्न-2 राज्य निर्वाचन आयोग क्या है?
उत्तर- यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया. इस आयोग
का मुख्य कार्य नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से अपने अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में सम्पन्न कराना है. संविधान के अनुच्छेद 243 ट में इसका उल्लेख है.
प्रश्न-3 आयोग का कार्यालय कहां स्थित है?
उत्तर- निर्वाचन भवन 58, अरेरा हिल्स भोपाल दूरभाष क्रमांक 0755-2555527 ईमेल-Email : [email protected]
प्रश्न-4 राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना बताईये?
उत्तर- संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया. इसके प्रमुख को राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी आयोग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं. उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी एवं आवश्यकतानुसार सलाहकार काम करते हैं.
प्रश्न-5 क्या आयोग की अपनी कोई वेबसाईट है?
उत्तर- जी हाँ. आयोग की वेबसाईट का पता है www.mplocalelection.gov.in
प्रश्न-6 आयोग की वेबसाईट पर अभ्यर्थी से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है?
उत्तर- जी हाँ. आयोग की वेबसाईट पर विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई गई है तथा यह समय-समय पर अद्यतन की जाती है. अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराए गए खंड में विभिन्न जानकारियों का समावेश है, जिनमें प्रमुख हैं :
(1) चुनाव चिन्ह
(2) अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न एवं उत्तर
(3) विभिन्न आवश्यक प्ररूप इनके अतिरिक्त, आयोग जन सामान्य की जानकारी के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले शपथ-पत्र को भी उपलब्ध कराएगा.
आदर्श आचरण संहिता
प्रश्न-7 आदर्श आचरण संहिता क्या है?
उत्तर- स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों,
शासकीय कर्मियों और विभागों के लिये अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण के संबंध में एक दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसे आदर्श आचरण संहिता कहते हैं.
प्रश्न-8 आदर्श आचरण संहिता कब से लागू होती है?
उत्तर- आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू होती है तथा परिणामों की घोषणा तक प्रभावशील रहती है.
प्रश्न-8 आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन पर क्या कार्यवाही हो सकती है?
उत्तर- आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के फलस्वरूप भारतीय दण्ड संहिता, मध्यप्रदेश (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन अपराध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही, यदि राज्य निर्वाचन आयोग को यह लगे कि भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चनाव कराना संभव नहीं है, तो आयोग, संविधान द्वारा अपेक्षित अपने दायित्वों के निर्वाह के लिये किसी भी स्टेज पर, किसी भी समय, निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित करने या अन्य विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिये समुचित कदम उठा सकता है.
प्रश्न-9 आदर्श आचरण संहिता के संबंध में उम्मीदवार से क्या अपेक्षित है?
उत्तर- आपसे यह अपेक्षित है कि आदर्श आचरण संहिता का आप कड़ाई से पालन करें तथा
अपने समर्थकों से भी इसका कड़ाई से पालन करावें. साथ ही, आपको प्रचार-प्रसार के संबंध में समस्त अनुमतियां भी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में प्राप्त करना चाहिए.
प्रश्न-10 क्या आदर्श आचरण संहिता का घोषणा-पत्र से भी सम्बंध है?
उत्तर- जी हां. संहिता में बताया गया है कि मतदाताओं का विश्वास केवल ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए, जिन्हें पूरा करना संभव हो. साथ ही, घोषणा-पत्र में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों में विहित भावना के अनुरूप न हों.
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2021-22 प्रचार-प्रसार
प्रश्न-11 यदि किसी अभ्यर्थी की जानकारी में कानून तथा नियमों के उल्लंघन की बात आये तो उसे क्या करना चाहिए?
उत्तर- आप तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी को दें. शिकायतें तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, कही सुनी या तुच्छ और अपुष्ट बातों पर नहीं.
प्रश्न-12 प्रचार-प्रसार में क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए?
उत्तर-
(1) प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपेक्षित है.
(2) सभा, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है.
(3) प्रचार-प्रसार में उपयोग किए जाने वाले वाहनों का पंजीयन आवश्यक है.
(4) प्रचार-प्रसार सामग्री में प्रिंट लाईन होनी आवश्यक है.
(5) अखबारों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेड न्यूज (पैसा देकर समाचार प्रकाशित कराने) का सहारा लेना प्रतिबंधित है.
प्रश्न-13 क्या प्रचार-प्रसार के लिए अभ्यर्थी मतपत्र छपा सकता है?
उत्तर- जी हां. इस हेतु आप अपने नाम तथा प्रतीक का उपयोग करते हुए तथा उसमें वह स्थान दर्शाते हुए, जहाँ पर वास्तविक मतपत्र में आपका प्रतीक होगा, डमी (नमूने के) मतपत्र भी छपवा सकते हैं. परन्तु डमी मतपत्रों में निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों के असली नाम तथा प्रतीक नहीं होना चाहिए और ना ही उनका रंग वास्तविक मतपत्रों का सा [अर्थात् उस रंग का अथवा उससे मिलते जुलते रंग (Shades) का नहीं] होना चाहिए.
प्रश्न-14 “पहचान पर्चियां” क्या हैं?
उत्तर- इस बार आयोग द्वारा मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पर्चियां उपलब्ध कराई जा रही हैं. इनका उपयोग मतदाताओं के पहचान दस्तावेज के रूप में भी किया जा सकता है.
प्रश्न-15 ई. व्ही. एम. के ऊपर उस हेतु बनाए गए स्थान पर लगाए जाने वाला मतपत्र किस रंग का होगा?
उत्तर
(i) सरपंच के मामले में नीला
(ii) जनपद पंचायत सदस्य के मामले में-पीला
(iii) जिला पंचायत सदस्य के मामले में-गुलाबी
इसके अतिरिक्त मतपत्र/मतपेटी से पंच पद का मतदान कराए जाने की स्थिति में मतपत्र सफेद रंग का होगा.