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Vijay Solutions > Education > छात्रावास अनुदान योजना में एक हजार रुपये प्रतिमाह और 15 किलों अनाज भी

छात्रावास अनुदान योजना में एक हजार रुपये प्रतिमाह और 15 किलों अनाज भी

06/10/2023

छात्रावास अनुदान योजना 2023: बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना” के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रू० 1000/- (एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान योजना के रूप में दिया जाता है।

Contents
छात्रावास अनुदान योजना के लिये योग्यता :छात्रावास अनुदान योजना अनुश्रवण की व्यवस्था :छात्रावास अनुदान योजना भुगतान की प्रक्रिया :

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इस छात्रावास अनुदान योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को 1 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न (9 किलो चावल और 6 किलो गेहूँ) दिया जायेगा। बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी सीधे छात्रावास में दी जायेगी।

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छात्रावास-अनुदान-योजना
छात्रावास-अनुदान-योजना

वर्तमान में छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत पिछडा वर्ग एवं अत्यंत पिछडा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबल-कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधा दी जाती है। इसी क्रम में छात्र/छात्राओं को दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने एवं समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान योजना दिया जाता है।

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कॉट मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबल-कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोइया इत्यादि की सुविधाएं दी जा रही हैं
  • पूर्व में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा

छात्रावास अनुदान योजना के लिये योग्यता :

  1. बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों।
  2. विभागीय पत्रांक द्वारा निर्गत दिशा-निदेश एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में नामांकित एवं आवासित हों।
  3. मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो।
  4. मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो। .

छात्रावास अनुदान योजना अनुश्रवण की व्यवस्था :

  • जिला स्तर पर छात्रावास संचालन समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाएगी।
  • जिला स्तरीय संचालन समिति लाभार्थियों की त्रुटिरहित चयन हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी/छात्रावास अधीक्षक को निदेशित किया जाएगा।
  • प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण अपने प्रमण्डल अन्तर्गत जिला में संचालित इस योजना का प्रत्येक माह में अनुश्रवण करेंगे तथा योजना के संचालन में उत्पन्न किसी भी तरह की कठिनाई के निराकरण हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक निदेश देंगे।
  • प्रत्येक माह प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण योजना के संचालन से सम्बन्धित अनुश्रवण प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना सुनिचित करेंगे।
  • प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन का नियमित
  • अनुश्रवण किया जाएगा। आंकड़ों का संधारण :जिला कल्याण पदाधिकारी छात्रावास अनुदान की राशि का वित्तीय एवं भौतिक आंकड़ा के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करेंगे। विभाग स्तर पर जिला कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आंकड़ों को संधारित किया जाएगा।

अन्य :- समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में परिवर्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नये निदेश/ अनुदेश निर्गत किये जा सकते हैं।

छात्रावास अनुदान योजना भुगतान की प्रक्रिया :

  • संबंधित छात्रावास के स्वीकृत बल के आलोक में छात्र/छात्राओं की सूची एवं संबंधित सूचना छात्रावास अधीक्षक द्वारा विभागीय पोर्टल पर upload/online की जाएगी।
  • छात्रावास अधीक्षक द्वारा की गयी प्रविष्टि का सत्यापन जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा online software के माध्यम से किया जाएगा एवं लाभान्वित होने वाले छात्रों की सूची अंतिम रूप से अनुमोदित की जाएगी।
  • जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/ अनुदेशों के आलोक में विभाग स्तर पर PFMS के माध्यम से लाभान्वित होनेवाले छात्रों के बैंक एकाउंट में राशि का अंतरण किया जाएगा।

वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए 33 (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास-14 एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास-19) छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों की आवासन क्षमता लगभग 3200 है। वर्तमान में 10 नए छात्रावासों का निर्माण अंतिम चरण में है। संचालित एवं निर्माणाधीन छात्रावास आवासन की क्षमता 4200 हो जाएगी।

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