Haryana EWS Certificate : भारत सरकार के द्वारा जनरल कोटा के जाती के लोगो को आरक्षण दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते है और अभ्यर्थी के पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो।
पारिवारिक आय में अभ्यर्थी के माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा पति / पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संताने के आय को भी जोड़ा जायगा।
इस आरक्षण का फायदा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को नहीं मिलेगा हैं।
EWS Reservation Eligibility
EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या है शर्तें ।
- परिवार का सालाना आय वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि से मिला कर 8 लाख से कम होनी चाहिए।
- 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
- अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
EWS Certificate online Apply in Jharkhand
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट https://saralharyana.gov.in पर जाना होगा।
Saral Haryana के इस वेबसाइट पर आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना होगा अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको Register Yourself पर क्लिक करना अपना अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन करने के बाद Apply for services पर क्लिक करने पर View all available services का ऑप्शन देखेगा जहाँ आपको सर्च बॉक्स में EWS लिखना है जिसके बाद Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section-EWS का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा जिस में सभी जानकारी भर कर सबमिट करना होगा।
ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल Subscribe जरूर करे
हरियाणा जमाबंदी,खाता,खतौनी,खेवट,खसरा और नक़ल निकाले
घर बैठे हरियाणा के किसी भी प्रॉपर्टी का टैक्स डिटेल्स निकले और खुद से प्रॉपर्टी टैक्स भरे
Haryana EWS Certificate reservation for Economically Weaker Section
सभी Important News पाने के लिए ग्रुप को JOIN कर पेज को LIKE करें
Whatsapp Group | Click Here |
Telegram Group | JOIN Now |
Facebook Page | Click Here |