Beej Anudan Online Bihar: बिहार सरकार के कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) योजनान्तर्गत गरमा फसलों (यथा-मूग, सूरजमुखी, संकर मक्का एवं उरद ) के बीज अनुदानित (बीज अनुदान) दर पर वितरण करने के लिए किसानो से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए है।
इच्छुक किसान, कृषि विभाग के DBT Portal पर बीज हेतु आवेदन कर सकते हैं। किसानों का फसलवार बीज आवेदन पंचायत के संबंधित कृषि समन्वयक (किसान सलाहकार) को स्वतः चली जायेगी। सुयोग्य आवेदक किसानों के चयनोपरान्त उनके निबंधित मोबाईल नं0 पर विभाग द्वारा OTP भेजा जायेगा।
कृषि समन्वयक द्वारा बीज प्राप्ति स्थान के संबंध में सूचना आपको दी जाएगी। निर्दिष्ट बीज विक्रेता के पास जाकर अपना OTP बताकर अनुदानित मूल्य घटाकर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त करेंगे।
किसानों तक सुलभतापूर्वक बीज पहुँचाने के लिए सशुल्क होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। ऑनलाईन आवेदन में होम डिलीवरी का विकल्प चयनित करने वाले किसानों के घर तक सशुल्क बीज पहुँचाया जायेगा।
उपरोक्त के आलोक में इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के बीज प्राप्त करने हेतु DBTPortal (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) अथवा बिहार राज्य बीज निगम के वेबसाइट (brbn.bihar.gov.in) के बीज अनुदान लिंक पर तक आवेदन कर सकते हैं।
किसान सुविधानुसार वसुधा केन्द्र/ कॉमन सर्विस सेन्टर/ साईबर कैफे/ स्वयं के Android Mobile के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं । अनुदान से संबंधित पूर्ण विवरणी निगम के वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
किसान अपने निकटत्तम कृषि समन्वयक / प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ ले सकते हैं।
कैसे कर सकते है ऑनलाइन आवेदन
किसानों को अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए बिहार सरकार के ओर से सब्सिडी पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते है जिसके लिए जो किसान बीज अनुदान का लाभ उठाना चाहते हैं वो DBT Aggriculture के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं ।
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किसान घर बैठे अपने मोबाईल/लैपटाप से अनुदान आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा अगर किसान खुद से नहीं आवेदन फॉर्म भर सकते तो अपने नजदीकी कामन सर्विस केंद्र या वसुधा केंद्र से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं । ये भी पढ़े : वोटर कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) स्लिप फोटो के साथ डाउनलोड करें
बीज अनुदान के लिए जरुरी बातें:-
- अनुदान में लिए गए बीज का प्रयोग – खेती के अलावा किसी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किसान नहीं कर सकते।
- फसल अवशेष को नहीं जला सकते।
- बीज अनुदान में मांग की गयी बीज का उठाव नहीं करने पर कृषि विभाग की योजनाओ में लाभ लेने हेतु अगले तीन वर्षो के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ के लिए बीज दिया जायेगा।
- 8 किग्रा0 का होम डिलीवरी शुल्क 100 रू0।
- 16 एवं 20 किग्रा0 का होम डिलीवरी शुल्क 200 रू0।
- दलहन (अंतिम तिथि – 22 january 2021)
- तेलहन (अंतिम तिथि – 22 january 2021)
Beej Anudan online Bihar Rate
फसल का नाम | योजना | अनुमानित मूल्य (रू0 /कि0 ग्राम | 10 वर्ष से कम के प्रभेद (अनुमान्य अनुदान ) | 10 वर्ष से अधिक के प्रभेद (अनुमान्य अनुदान) |
मूंग | N.F.S.M 2021 | 118.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | मूल्य का 50% | |
उरद | N.F.S.M 2021 | 100.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | मूल्य का 50% | – |
सूर्यमुखी | N.F.S.M 2021 | 310.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 80.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | – |
संकर मक्का | N.F.S.M 2021 | 128.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | मूल्य का 50% | – |
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