How to pay ULB Haryana Property Tax online in haryana? : जब आप कोई घर खरीदते हैं तो उस खरीदे गए घर के लिए खरीददार के रूप में आप सरकार को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी एक बार देते है लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स/ हाउस टैक्स प्रत्येक साल चुकाना होता है। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करने के सुविधा दी है, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए फॉर्म भरना और लंबी लाइनों में लगना कि जरुरत नही है, घर बैठे haryana property tax online भर सकते है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड,डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग होना चाहिए. कैसे आप हरियाणा के किसी भी एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते है वो में आपको इस पोस्ट में एक एक कर के बताऊंगा तो ध्यान से इस पोस्ट को पढ़े
haryana property tax online प्रॉपर्टी टैक्स स्थानीय निकाय जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन , म्युनिसिपल कमिटी या म्युनिसिपल काउन्सिल को देना होता है आपके द्वारा दिए जाने वाले राशि के बदले आपके एरिया का स्थानीय निकाय साफ-सफाई,पानी का कनेक्शन, लोकल सड़कों का रखरखाव या पानी की सप्लाई आदि में खर्च करता है । अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते है ऐसे स्थिति में आपके एरिया के स्थानीय निकाय उनके द्वारा दिए जाने वाले सुविधा से वंचित कर सकता है और आप फाइन भी लगा सकता है इसके अलावा कानूनी करवाई भी कर सकता है। इस लिए आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पर जमा करें।
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हरियाणा नगरपालिका/ स्थानीय निकाय में प्रॉपर्टी रजिस्टर होना जरुरी – ULB Haryana Property Tax
जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी टाइटल नगरपालिका/ स्थानीय निकाय के रिकॉर्ड में रजिस्टर होना चाहिए। काफी बार देखा गया है की ऑनलाइन सर्च करने पर आप प्रॉपर्टी का डिटेल नहीं आता है ऐसे में आपको आपने एरिया के नगरपालिका/ स्थानीय निकाय में जा कर रजिस्टर करवा कर ऑनलाइन अपडेट करवाना होगा। प्रॉपर्टी रजिस्टर या ट्रांसफर के समय आपको संपत्ति का स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना होगा जैसे बैनामा की कॉपी (सेल डीड) , सोसाइटी से क्लीयरेंस, भरा हुआ आवेदन पात्र , फोटो और अड्रेस प्रूफ आदि जमा करना होगा।
अगर आप पुराना प्रॉपर्टी खरीद रहे है तो आपके अपने नाम पर करवाने के लिए पूरी प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया राशि जमा होना चाहिए तभी नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर हो पायेगा। ऐसे में ऑनलाइन चेक करने पर पुराने मालिक का नाम टैक्स रसीद में दिखाता रहेगा।
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ऐसे भर सकते हैं ऑनलाइन हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स / haryana property tax online
हरियाणा के किसी भी एरिया के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन , म्युनिसिपल कमिटी या म्युनिसिपल काउन्सिल में हाउस टैक्स जमा करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट https://online.ulbharyana.gov.in/eforms/PropertyTax.aspx पर जाना है
इस वेबसाइट पर जाने के बाद MC Type में सबसे पहले आपको अपना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन , म्युनिसिपल कमिटी या म्युनिसिपल काउन्सिल में से कोई एक चुना होगा, उसके बाद MC Name चुना होगा।
यहां पर एक फॉर्म देखेगा उसमे आपको अपने प्रॉपर्टी का डिटेल्स भर कर सर्च करना है
फिर अगले पेज में मैप देखेगा यहां पर आपको प्रॉपर्टी ID या मोबाइल नंबर दे कर सर्च करने है
जब प्रॉपर्टी डिटेल्स आ जाये तो प्रॉपर्टी ID पर क्लिक करना है जहां प्रोपेर्ट टैक्स का डिटेल्स मिल जायगा
ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे
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