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Vijay Solutions > Tips Tricks > कृषि इनपुट अनुदान के अंतर्गत रद्द किये गये आवेदनों पर पुनर्विचार के लिए करें आवेदन

कृषि इनपुट अनुदान के अंतर्गत रद्द किये गये आवेदनों पर पुनर्विचार के लिए करें आवेदन

Published 16/12/2021

कृषि इनपुट अनुदान पुनर्विचार : बिहार सरकार ने राज्य में फरवरी के अंतिम सप्ताह में बेमौसम वर्षा, आँधी और ओलावृष्टि से खेतों में रबी फसलों की हुई क्षति की भरपाई को पूरा करने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में कृषि इनपुट अनुदान 2020 दिया जायेगा। यह कृषि इनपुट अनुदान 2020 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा।

खरीफ, वर्ष 2019 में जहाँ राज्य के कई जिले बाढ़ के चपेट में रहे, वहीं कई जिलों के किसानों को सुखाड़ का भी सामना करना पड़ा, जिससे उनके खरीफ फसल बर्वाद हो गया। सरकार द्वारा किसानों के फसल क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया है। परन्तु इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे किसानों के आवेदन कुछ कारणों से विभिन्न स्तरों पर रद्द हो गये। सरकार द्वारा किसानों के रद्द किये गये आवेदनों पर विभाग द्वारा पुनर्विचार करने हेतु दिनांक 23 से 31 मार्च, 2020 तक का समय निर्धारित किया गया है।

यह योजना केवल 10 जिलों (औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर वैशाली) के लिये मान्य है।

जिन किसानों का आवेदन किसी त्रुटिवश सत्यापन अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया हो, वैसे किसान पुनर्विचार के लिए आवेदन दे सकते हैं। किसान इसके लिए कृषि विभाग, बिहार के डी०बी०टी० पोर्टल पर कृषि इनपुट अनुदान योजना, वर्ष 2019-20 हेतु पुनर्विचार के लिए डी०बी०टी० के लिंक “https://dbtagriculture.bihar.gov.in” पर आवेदन कर सकते हैं।

यदि आवेदन कृषि समन्वयक स्तर से रद्द हुआ हो तो पुनर्विचार के लिए आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के लॉग-इन में सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी के सत्यापन के बाद आवेदन ए०डी०एम० स्तर पर भेजा जाएगा। ए०डी०एम० स्तर से सत्यापन के बाद आवेदन राज्य स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा।

यदि आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से रद्द हुआ हो तो आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए ए०डी०एम० स्तर पर भेजा जाएगा। ए०डी०एम० स्तर पर सत्यापन के बाद आवेदन राज्य स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा। यदि किसानों के आवेदन ए०डी०एम० स्तर से रद्द हुआ हो तो पुनर्विचार करने के लिए आवेदन ए०डी०एम० स्तर पर ही भेजा जाएगा। ए०डी०एम० स्तर पर सत्यापन के बाद आवेदन राज्य स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा।

कृषि इनपुट अनुदान योजना, वर्ष 2019-20 का लाभ लेने हेतु रद्द किये गये आवेदनों पर पुनर्विचार करने हेतु किसान विशेष जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं० 18001801551 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन अप्लाई

इस कृषि इनपुट अनुदान 2020 योजना का लाभ ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा। जो किसान पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, वे कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट http://www.krishi.bih.nic.in पर दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉग-ईन कर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। किसान अपना डी०बी०टी० पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र/ई-किसान भवन से निःशुल्क करा सकते हैं।

ये भी पढ़े : मुर्गी फार्म खोले और 34 लाख तक अनुदान सरकार से पाये

वैसे किसान, जो पूर्व से https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे “ वर्षा, आँधी और ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं ओलावृष्टि के कारण कृषि योग्य परती भूमि के लिए कृषि इनपुट अनुदान 2020 https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कृषि-इनपुट-अनुदान-2020-के-लिए-ऑनलाइन-आवेदन-करे-कृषि इनपुट अनुदान पुनर्विचार

कृषि इनपुट अनुदान 2020 के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ-साथ आवेदन प्रपत्र डिस्प्ले किया जाएगा।
अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

किसान स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर सेन्टर/वसुधा केन्द्र से डी०बी०टी० पंजीकरण एवं अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

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