मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव 2022 की घोषणा कर दी गई है मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2020 6 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी 2022 तक होगा। प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 13 दिसम्बर 2022 से तथा तृतीय चरण के लिये 30 दिसम्बर को शुरू होगा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 20 दिसंबर रखा गया है वही तृतीय चरण के लिए 6 जनवरी रखा गया है ऑनलाइन नॉमीनेशन से जुड़े सभी जानकारी इस पोस्ट में दूंगा तो आप ध्यान पूर्वक इस पोस्ट को पढ़ें सारा जानकारी मिल जाएगा
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मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म के लिये आवश्यक
- मोबाईल नंबर होना जरुरी पंजीकरण के लिए, एक मोबाईल नंबर से दो या अधिक पंजीकरण किये जा सकते हैं.
- पंजीकरण के समय यूनिक पंजीकरण क्रमांक प्रदान किया जायेगा.
- पंजीकरण क्रमांक और मोबाईल नंबर की सहायता से यूजर आई. डी. और पासवर्ड को रीसेट करने की सुविधा.
- प्रत्येक पद के लिए पृथक्-पृथक् पंजीकरण करना अनिवार्य.
- पंजीकरण से अभ्यर्थी द्वारा यूजर आई. डी. और पासवर्ड बनाये जायेंगे.
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म के लिए जरुरी दस्तावेज एवं जानकारी
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी होना अनिवार्य है. अन्यथा इनके बगैर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म को भरने में कठिनाई होगी :
- अभ्यर्थी पंजीकरण के लिये मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है. इसके बिना पंजीकरण नहीं हो सकेगा.
- अभ्यर्थी के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी (ग्राम पंचायत _ वार्ड क्रमांक, भाग अनुक्रमांक और क्रमांक).
- प्रस्तावक के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी (ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक, भाग अनुक्रमांक और क्रमांक).
- चल, अचल संपत्ति और दाण्डिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किया जाने वाला शपथ पत्र.
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म दस्तावेज अपलोड करने होंगे?
अभ्यर्थी निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड भी कर सकते हैं. दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य नहीं है. यह पूर्णतयाः आप्शनल है. अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं. निम्नलिखित प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड किया जा सकता है :
- शपथ पत्र
- जाति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति अथवा जाति के संबंध में शपथ पत्र (जैसा लागू हो).
- प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने संबंधी रसीद. मतपत्र तथा निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों में लिखे जाने वाले नाम की जानकारी (परिशिष्ट-1).
अभ्यर्थी के लिये ऑनलाइन नॉमीनेशन तैयार करने की क्या प्रक्रिया है?
उम्मीदवार के लिये OLIN एप्लिकेशन पर नाम निर्देशन तैयार करने के लिए निम्नानुसार, 12 सरल कदम निर्धारित किये गये हैं :
- अभ्यर्थी पंजीकरण का यूजर आई. डी. और पासवर्ड बनाना.
- यूजर आई. डी. और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना.
- नामनिर्देशन (OLIN) की जानकारी भरना.
- शपथ पत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भरना.
- महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करना (ऑप्शनल)
- प्रारूप OLIN की जाँच
- यथास्थिति OLIN में सुधार..
- OLIN को सबमिट करना.
- OLIN का फाईनल प्रिन्ट
- चैकलिस्ट अनुसार पूर्तियां करना और दस्तावेज संलग्न करना.
- संलग्न दस्तावेजों के साथ OLIN का फाईनल प्रिन्ट निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर जमा कराना.
- रिटर्निंग ऑफिसर से पावती.
OLIN से फाईनल प्रिंट आउट निकालने के बाद अभ्यर्थी को क्या कार्यवाही करना होगी?
फाईनल प्रिन्टऑऊट निकालने के बाद अभ्यर्थी को निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी :
- प्ररूप-4 में निर्धारित स्थान पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर कर तारीख अंकित की जाये.
- प्ररूप-4 में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कर तारीख अंकित की जाये.
- परिशिष्ट-1 के कॉलम क्रमांक-1 एवं 2 की पूर्ति कर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कर तारीख अंकित की जाये.
- शपथ पत्र के सार पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जायें.
इसके बाद फाईनल प्रिन्टऑऊट (नामनिर्देशन पत्र, परिशिष्ट-1 और शपथपत्र का सारपत्र) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायें :
i. शपथ-पत्र की मूलप्रति दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ.
ii. प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने संबंधी रसीद की प्रति.
iii. जाति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति अथवा जाति के संबंध में शपथ-पत्र (जैसा लागू हो).
फाईनल प्रिन्टऑऊट में उपरोक्तानुसार पूर्तियाँ होने के पश्चात् अभ्यर्थी नामनिर्देशन पत्र (OLIN) रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर सकते हैं. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा OLIN का वेरिफिकेशन कर ऑनलाईन पावती जेनरेट कर अभ्यर्थी को प्रदाय की जायेगी. किसी कारणवश यदि पावती ऑनलाईन जेनरेट नहीं हो सकेगी तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामनिर्देशन (OLIN) में संलग्न पावती प्ररूप को मेनुअली भरकर हस्ताक्षर कर अभ्यर्थी को दिया जायेगा. आयोग के पूर्व निर्देशानुसार मिलान सूची की प्रति भी अभ्यर्थी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदान की जायेगी.
यदि अभ्यर्थी द्वारा OLIN का फाईनल प्रिन्टऑऊट रिटर्निंग आफिसर के समक्ष निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर जमा नहीं कराया जायेगा तो ऐसे
ऑनलाईन नामनिर्देश (OLIN) को विचारण में नहीं लिया जायेगा और वह स्वतः निरस्त हो जायेगा.
नॉमीनेशन फाईनल प्रिंट आउट में कौन-कौन से दस्तावेज प्रिन्ट होंगे?
फाईनल प्रिन्टऑऊट में निम्नलिखित दस्तावेज प्रिन्ट होंगे :
- चैकलिस्ट –
- नामनिर्देशन पत्र (प्ररूप-4 नियम-31) प्रस्तावक और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और तारीख को छोड़कर शेष भरा हुआ.
- शपथ-पत्र के सार की जानकारी.
स्थानवार आरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होगी?
निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही प्रत्येक स्थान के मामले में आरक्षण की स्थिति दर्शाने वाली सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाती है.
निर्वाचन की सूचना में क्या-क्या जानकारी होती है?
(1) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक, समय तथा स्थान
(2) नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये दिनांक, समय तथा स्थान
(3) अभ्यर्थिता वापस लेने का अन्तिम दिनांक तथा समय
(4) मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, का दिनांक और समय
(5) मतगणना का दिनांक, समय और स्थान
नामनिर्देशन-पत्र (nomination Form) किसको तथा किन दिवसों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं?
Nomination Form रिटर्निंग ऑफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जा सकता है. निर्वाचन की सूचना जारी होने की दिनांक से अंतिम दिनांक के 3.00 बजे तक नामनिर्देशन-पत्र, सूचना में दर्शित समय में, प्रस्तुत किया जा सकता है. नाम निर्देशन-पत्र “सार्वजनिक अवकाश” के दिन नहीं लिये जाते हैं.
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है?
नाम-निर्देशन-पत्र केवल अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिश: या उसके प्रस्तावक द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है. जहाँ तक संभव हो, अभ्यर्थी को अपना नामनिर्देशन-पत्र स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए.
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मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म के साथ क्या-क्या आवश्यक है?
नामनिर्देशन-पत्र के साथ
(i)प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद (इसे नगद में रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय में जमा किया जाता है)
(ii)जाति प्रमाण-पत्र (यदि अ. जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. वर्ग के हैं)
(iii) सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ शपथ-पत्र जिसमें अभ्यर्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धारित सम्पत्ति का भी स्पष्ट विवरण होता है. जबकि पंच पद के अभ्यर्थी के लिए मात्र घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा.
(iv) पंचायत की शोध्य राशि और विद्युत मण्डल की शोध्य राशि जमा होने सम्बंधी “अदेय प्रमाण-पत्र”.
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म जमानत राशि कितनी है?
(एक) पंच के मामले में रु. 400/(दो) सरपंच के मामले में रुपये 2000/(तीन) जनपद पंचायत सदस्य के मामले में रुपये 4000/(चार) जिला पंचायत सदस्य के मामले में रु. 8000/परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अ. जा., अ. ज. जा. या अ. पि. व. का सदस्य हो, वहां इस नियम के अधीन उपरोक्त धनराशि की केवल आधी राशि प्रतिभूति के रूप में जमा कराई जाएगी.
क्या शपथ-पत्र दिया जाना आवश्यक है?
जी हाँ. आपके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामनिर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा. शपथ-पत्र निर्धारित स्टाम्प पर मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी के समक्ष सत्यापित होना चाहिए. शपथ-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित दो अतिरिक्त प्रतियां भी प्रस्तुत की जानी होगी. शपथ पत्र के प्रत्येक कॉलम को अनिवार्य रूप से भरें. यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक हो तो कॉलम में “निरंक” शब्द अंकित करें. पंच पद हेतु घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा.
क्या सरकारी प्रेस में छपे हुए नामनिर्देशन-पत्र का ही उपयोग किया जा सकता है?
यह आवश्यक नहीं है कि प्ररूप (फार्म) सरकारी प्रेस में छपा हुआ हो. ऑन लाइन नॉमीनेशन (OLIN) प्रस्तुत करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर लिंक दी गई है. जिससे अभ्यर्थी OLIN एप्लीकेशन पर नाम निर्देशन तैयार कर सकता है. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए OLIN से संबंधित जानकारी इस पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 07 से 10 पर भी दी गई है.
क्या अभ्यर्थी एक से अधिक स्थानों से पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हो सकता है? उत्तर- जी नहीं. परन्तु वह पृथक्-पृथक् पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ा हो सकता है.
उम्मीदवार का प्रस्तावक कौन हो सकता है?
उम्मीदवार का प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है, जो
(1) पंच के मामले में ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड के मतदाता के रूप में दर्ज हो.
(2) सरपंच के मामले में ग्राम पंचायत के मतदाता के रूप में दर्ज हो.
(3) जनपद सदस्य के मामले में खण्ड के भीतर किसी भी ग्राम पंचायत के मतदाता के रूप में दर्ज हो.
(4) जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिले के भीतर की किसी भी ग्राम पंचायत के मतदाता के रूप में दर्ज हो.
एक अभ्यर्थी कितने नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है?
एक अभ्यर्थी एक पद के लिए अधिक से अधिक दो नामनिर्देशन-पत्र दाखिल कर सकता है।
नॉमीनेशन पत्र भरते समय में कौन-सी विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं?
(1) नामनिर्देशन-पत्र में उपरिलेखन या काटकूट नहीं की जानी चाहिए.
(2) अ. जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग के आवेदक को स्पष्ट रूप से अपनी जाति/वर्ग का
उल्लेख करना चाहिए एवं उसका प्रमाण-पत्र संलग्न करना चाहिए.
(3) वर्तमान सही आयु का उल्लेख करें.
(4) सामान्यत: आपको नामनिर्देशन-पत्र में अपना नाम वैसा ही लिखना चाहिए जैसा कि वह मतदाता सूची में दर्ज है.
(5) शपथ-पत्र सही एवं पूर्ण रूप से भरा हुआ हो.
(6) निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद संलग्न करें.
(7) आपका और प्रस्तावक का मतदाता सूची का सही क्रमांक भरा हो.
उम्मीदवार नॉमीनेशनन-पत्र में अपनी पसंद के कितने प्रतीक चिन्ह चुन सकता है?
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में प्रत्येक पद के लिए प्रतीक चिन्हों की सूची निर्धारित है. प्रत्येक पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में उनके नाम वर्णक्रमानुसार जमाया जाएगा. फिर क्रम से उनके सामने आने वाले प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. किसी भी पद के अभ्यर्थी को उनकी पसंद को प्रतीक चिन्ह चुनने की छूट नहीं है.
नॉमीनेशन-पत्रों की संवीक्षा के समय में कौन-कौन उपस्थित रह सकता है?
संवीक्षा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही की जाएगी. संवीक्षा के दौरान केवल निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं :
(i) आप स्वयं.
(ii) आपका निर्वाचन अभिकर्ता, यदि कोई हो.
(iii) आपका एक प्रस्तावक, और
(iv) आपके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति.
क्या उम्मीदवार के नॉमीनेशन-पत्र पर लिये गये आक्षेप के खण्डन का अवसर उसे दिया जाएगा?
हां. यदि आपत्ति को प्रथमदृष्टया अमान्य नहीं किया जा रहा है, तो आपको उसका खण्डन करने का अवसर दिया जाएगा और समय मांगने पर सामान्यतया अगले दिन तक का समय दिया जाएगा.
अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता कब वापस ले सकता है?
आपके द्वारा अभ्यर्थिता वापसी का आवेदन पत्र इस हेतु निर्धारित अंतिम तारीख तक किया जा सकता है, उसके पहले नहीं.
अभ्यर्थिता की वापसी का आवेदन पत्र कौन दे सकता है?
आवेदन पर आपके द्वारा स्वयं या इस निमित लिखित रूप से प्राधिकृत किये जाने पर, आपके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जा सकता है. जहाँ तक संभव हो अभ्यर्थी को स्वयं ही अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए.
क्या उम्मीदवार निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है?
जी हाँ. निर्वाचन अभिकर्ता ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो पंचायत के किसी निर्वाचन में निर्वाचित किये जाने या उसमें मतदान करने के लिये निरहित न हो.
निर्वाचन अभिकर्ता के प्रमुख कर्तव्य कौन-कौन से हैं?
(i) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय उपस्थित रहना.
(ii)- आपकी ओर से अभ्यर्थिता वापसी का आवेदन प्रस्तुत करना.
(iii) मतदान अभिकर्ता एवं गणन अभिकर्ता की नियुक्ति करना.
(iv) मतदान एवं मतगणना के समय उपस्थित रहकर आपके हितों की देखभाल करना.