बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए बिहार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत नवीन एवं नवीनकृत छात्रवृत्ति हेतु पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे है।
In today’s world, education plays a crucial role in shaping the future of individuals. To provide equal opportunities to students from all walks of life, various government and non-government organizations have come up with various initiatives. One such initiative is the प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना.
The scheme has been launched to support students who are economically weak but have the potential to excel in academics. In this article, we will discuss everything you need to know about the प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, including its benefits, eligibility criteria, application process, and more.
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बिहार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता ?
- बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
- प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् हों।
- पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के कोटि के छात्र/छात्रा हों।
- छात्र/छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से ज्यादा संस्थानों में अध्ययनरत् न हों।
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए योग्यता ?
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 1.5 लाख रुपये से ज्यादा न हो।
- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा न हो।
- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत् हों।
- छात्र/छात्रा एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नही होंगे। यथा आई. एस. सी./आई कॉम. की परीक्षा उतीर्ण होने के बाद आई. ए., बी.ए./बी.एस.सी. की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर बी.कॉम. एवं एम.एस.सी./एम.कॉम. की परीक्षा उतीर्ण होने के बाद एम.ए. कक्षा में अध्ययन करने पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
- एक माता-पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा।
- यदि किसी छात्र/छात्रा को अन्य संस्थानों/योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो उन्हें इस प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दोहरा लाभ अनुमान्य नहीं होगा। छात्र/छात्रा एक से अधिक छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त होने पर किसी एक का ही चयन कर सकते हैं।
- आवेदक के पास भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्रता होनी चाहिए।
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प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत देय राशि :
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार दिया जायेगा।
आवेदन की प्रक्रिया?
- आवेदन पत्र ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे। किसी अन्य विधि से प्राप्त कोई आवेदन मान्य नहीं होगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में National Scholarship Portal Version 2.0 (NSP-2.0) की वेबसाईट https://scholarships.gov.in पर उपलब्ध है।
- National Scholarship Portal के Home Page पर State Schemes को चयन करने के पश्चात् Post-Matric Scholarship — Bihar के अन्तर्गत Apply करेंगे।
- छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय छात्र/छात्रा उसी संस्थान का नाम चयन करें जिसमें वो अध्ययनरत् हों।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र का हार्ड कॉपी के साथ सभी वांछित दस्तावेजों को दो प्रतियों में संलग्न कर अध्ययनरत् संस्थान में जमा करेंगे।
- संस्थान एक प्रति Acknowledgement के रूप में आवेदक को वापस करेंगे तथा दूसरी प्रति को Online सत्यापन/अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपने पास रखेंगे।
- सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों को सत्यापनोपरांत ऑनलाईन अग्रसारित करना अनिवार्य है।
- निर्धारित तिथि तक आवेदन करना अनिवार्य है।
विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नं0- 0120-6619540 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके
अतिरिक्त शिक्षा विभाग के दूरभाष सं0- 0612-2215181 पर संपर्क किया जा सकता है।
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छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज?
ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज:
- विगत वर्ष का अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र ।
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत माता-पिता/अभिभावक का अद्यतन आय प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ।
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र। (बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) के तहत निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं आवासीय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।)
- आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में अपने बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता संख्या अंकित करने के पश्चात् साक्ष्य के रूप में स्कैन किया गया पासबुक का प्रथम पृष्ठ अथवा कैंसिल चेक का संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- आधार कार्ड का स्कैन कॉपी।
- उक्त सत्र की शुल्क की प्राप्ति रसीद ।
- आवेदक का फोटोग्राफ।
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना आवेदन करने की तिथि :
छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि- 13.03:20 तक । निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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