बिहार सरकार की ओर से वेजफेड के तहत बनी समितियों से राज्य के सब्जी उत्पादकों की जोड़ने के लिए सब्जी सहकारी समिति का गठन किया गया है। जिसमे सब्जी उत्पादन करने वाले किसानो को इसमें सदस्य बनाया जायेगा साथ ही समितियों के माध्यम से सब्जी की बिक्री और प्रसंस्करण की व्यवस्था होगी। इस सब्जी सहकारी समिति का मुख्य उदेश्य सब्जी उत्पादकों को लाभ दिलाने और उपभोक्ताओं को ताजी सब्जी उचित कीमत पर दिलाना है।
सब्जी सहकारी समिति के सदस्य बनाने पर सहकारिता विभाग के अधिकारी सब्जी उत्पादकों से बात कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इसके अलावा सब्जी उत्पादकों को प्रशिक्षण और आवश्यक सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके ,साथ ही राज्य में लगभग 30 प्रतिशत सब्जी की बर्बादी को भी रोकी जा सके।
ये भी पढ़े: पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे- जाने सभी स्टेप
प्रखंड स्तर पर सब्जी संग्रहण केंद्र को शॉटिंग, ग्रेडिंग एवं परिवहन की सुविधाएं मिलेंगी। जिला स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण, भंडारण एवं पैकेजिंग की सुविधा विकसित की जाएगी। सब्जी उत्पादकों को सही मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। क्योंकी अभी किसानों से खेत पर पहुंचे व्यापारी औने-पौने दाम पर उनसे सब्जी खरीदते हैं। जैसे 15 रूपये किलो बिकने वाली सब्जी को दस रूपये किलो की कीमत देते है जिससे किसानो का नुकसान होता है ।
सभी Important News पाने के लिए ग्रुप को JOIN कर पेज को LIKE करें
Whatsapp Group | Click Here |
Telegram Group | JOIN Now |
Facebook Page | Click Here |
सब्जी सहकारी समिति में किसान जो भी सब्जी समितियों को देगा उसका पैसा सीधे उसके खाते में जायेगा। साथ ही ‘सहकारी से तरकारी वार्ता’ चलती रहेगी। इसके तहत हर अधिकारी रोज किसानों से बात करेंगे। अभी यह योजना पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण के अलावा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में चल रही है। और आने वाले दिनों में सभी जिलों को इससे जोड़ा जाएगा।
कैसे बने सब्जी सहकारी समिति का सदस्य?
सदस्य बनाने के लिए सबसे पहले वेजफेड के ऑफिसियल वेबसाइट http://epacs.bih.nic.in/veg पर जाना होगा जहाँ “बिहार सहकारी समितियों के अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति में सदस्य बनने हेतु आवेदन करें” लिखा हुआ मिलेगा उसके सामने “आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे” वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा .
जिसके बाद सदस्य बनाने से पूर्व जरुरी बातें बताया जायेगा जो इस प्रकार है.
- आप का चाल-चलन अच्छा हो
- आपके द्वारा सब्जी का उत्पादन किया जाता हो
- पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैन कॉपी 50 KB और हस्ताक्षर 20 KB, JPG प्रारूप में होना आवश्यक हैं
- आधार होना आवश्यक हैं
- आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी 400 KB से कम और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना आवश्यक हैं
- आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो
- आप किसी निबंधित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति अथवा समान उदेश्य वाली किसी सहकारी समिति के सदस्य नही है
- आप संबधित प्रखंड के कार्यक्षेत्र मे निवास करते हो
- आपकी मानसिक अवस्था स्वस्थ् हो तथा आपके द्वारा दिवालिया होने के लिए आवेदन नही दिया हो अथवा अप्रमाणित दिवालिया नही हो
- आपको राजनीतिक अपराध छोड़कर किसी दूसरे अपराध के लिए सजा नहीं हुई हो ! यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से 5 वर्ष के बाद लागू नहीं होगी
- आप 100 रुपया सदस्यता शुल्क एवं कम से कम 100 रूपये का एक शेयर की राशि जमा करने को तैयार हैं
ऊपर दिए गए सभी शर्तो पर सही का निशान लगाने के बाद NEXT पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसको भर कर सुरक्षित करे पर क्लिक कर फॉर्म भरने के प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा.
BIHAR STATE VEGETABLE PROCESSING AND MARKETING COOPERATIVE FEDERATION LIMITED