सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (samajik suraksha pension yojana) के अन्तर्गत गरीब परिवार के वृद्ध, विधवाओं, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को पेंशन (samajik suraksha pension) के रूप में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (samajik suraksha pension yojana) के अन्तर्गत कई सारे योजन आते है जिसका नाम इस तरह से है
- लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ( Laxmi Bai Social Security Pension Scheme )
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना (Bihar State Disability Pension Scheme)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ( Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme )
- .इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ( Indira Gandhi National Widow Pension Scheme )
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना ( Indira Gandhi National Disability Pension Scheme )
- मुख्मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ( Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana )
ऊपर दिए गए योजना में मुख्मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है बाकि योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है इन सभी राज्य और केंद्र के पेंशन सहायता योजनाओं के लिए अलग-अलग पात्रता एवं आर्थिक सहायता दी जाती है
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पेंशन योजना में दी जाने वाली राशि इस प्रकार हैं:-
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : samajik suraksha pension yojana
इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (samajik suraksha pension) के अंतर्गत आयु 18 वर्ष या अधिक हो एवं वार्षिक आय रू. 60,000 या उससे कम हो, बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला को रू. 400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।
बिहार निःशक्तता पेंशन योजना : pension yojana
किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू. 400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के सदस्य एवं 60-79 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध महिला/पुरुष को रू. 400 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को रू. 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:
इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला जिनकी आयु 40-79 वर्ष है उस विधवा महिला को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत रू 400 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना :
बी.पी.एल. परिवार के 18-79 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू. 400 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।
ऊपर दिए गए सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (samajik suraksha pension yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करना होगा या ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होने पर ऑफिसियल वेबसाइट से आवेदन करना होगा।
कैसे करे samajik suraksha pension योजना के लिए आवेदन?
samajik suraksha pension योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन अधिकारी वेबसाइट (अगर उपलब्ध हो ) या RTPS (अभी सिर्फ जहानाबाद जिला के लिए) के वेबसाइट (lakshmibai samajik suraksha pension yojana online apply) से ऑनलाइन आवेदन करना होगा या जो ऑनलाइन नहीं कर सकते वो प्रखण्ड कार्यालय ( Block) में जा कर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदक को अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करना होगा।
जरुरी दस्तावेज:
- वोटर कार्ड
- आधार कार्ड
- रंगीन फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- विहित प्रपत्र (प्रपत्र-I)
- बैंक पासबुक फोटोकॉपी
आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेना है जिससे ऑनलाइन वे अपने आवेदन के स्थिति का जानकारी ले सकते है। आवेदन जमा करने के बाद आवेदन पत्र के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पेंशन की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृति मिल जाने के बाद पेंशन की राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है वही अगर आवेदन रद्द हो जाता है तो इसकी सुचना भी आवेदक को दी जाती है।
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