Sukanya Samriddhi Yojana 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है. जिससे बेटियों के उच्च शिक्षा और शादी के लिए बेहतर ब्याज दर वाली निवेश योजना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को 22 जनवरी 2015 में शुरू किया था। साल 2016 -17 में सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में 9.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स (Income Tax) छूट के साथ है. इससे पहले इसमें 9.2 फीसदी तक ब्याज भी मिला है.
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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में अकाउंट सिर्फ 250 रुपये से खोला जा सकता है. इससे छोटी-छोटी बचत के जरिये बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए Sukanya Samriddhi Yojana में रकम जमा कर सकते हैं. बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला कन्या समृद्धि योजना (SSY) खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी-छोटी बचत के जरिये बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं.
कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खाता?
10 साल से कम की उम्र के किसी भी लड़की का Sukanya Samriddhi Yojana में खाता कम से कम सालाना 250 रुपये जमा करा कर खोला जा सकता है और एक साल मेंअधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं. आप हर महीने या तिमाही में या जब भी आपके पास पैसे हों, सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा कर सकते हैं।
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अगर Sukanya Samriddhi Yojana खाते में किसी साल न्यूनतम राशि जमा करना भूल जाते हैं तो खाता बंद हो जाएगा जो की 50 रुपए की पैनल्टी फीस के साथ दोबारा चालू किया जा सकता है और अगर साल का न्यूनतम राशि जमा नहीं करते है तो जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग एकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा जो अभी करीब चार फीसदी है.
कहां खुलेगा कन्या समृद्धि योजना(SSY) खाता?
Sukanya Samriddhi Yojana के तहत एकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक के अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है.
कब तक चलाना होगा कन्या समृद्धि योजना(SSY) खाता?
खाता खुलने के दिन से 14 साल पूरा होने तक निवेश करना होता है। यह खाता 21 साल या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है. खाते के 14 साल पूरा होने के बाद से 21 साल तक खाते में उस समय के तय ब्याज दर के हिसाब से पैसा जुड़ता रहेगा।
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अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसकी उच्च शिक्षा या उसकी शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो आप जमा राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं। योजना अवधि पूरी होने पर पूरा फंड उस लड़की को मिलेगी, जिसके नाम पर ये खाता खुलवाया गया है।
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) के लिए जरूरी कागजात
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है. इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना जरूरी है.
खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर
अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाये तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है. इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा राशि बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है.
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