Traffic Police Challan online Payment : नए मोटर व्हीकल नियम के अनुसार यातायात के नियमों को तोड़ने पर 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा ऐसे में भारत सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान रखते हुए घर बैठे चालान (traffic challan) जमा कर की सुविधा दी है इस सेवा के चलते आपको ट्रैफिक चालान जमा करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही चालान की व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी।
ट्रैफिक चालान काफी बार देखा गया है कि बिना किसी गलती के लोगों का चालान कर दिया जाता है ऐसी स्थिति में आप उस चालान के विरोध कोर्ट में जा सकते हैं और अपना चालान कैंसिल करवा सकते हैं इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका आरसी डायबिटीज इंश्योरेंस कॉपी या किसी भी तरीके का कोई गाड़ी का कागजात ले लेता है या जप्त कर लेता है
ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट वापस पा सकते हैं यही नहीं अगर आपके गाड़ी बिना किसी कारण के जप्त कर लेता है तो आप आसानी से अपना गाड़ी छुड़वा सकते हैं कि सारी चीजें कैसे कर सकते हैं और सारी चीजें मैं आपको इस पोस्ट में बताऊंगा तो ध्यान से पढ़े सारे जानकारी मिल जाएगा
Traffic Police Challan चालान कितने प्रकार से जमा किया जाता है
जब आपके गाड़ी का चालान किया जाता है तो आप इसे चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन या कोर्ट में भी जमा कर सकते हैं अगर आप किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं या आपको लगता है कि गलत है और आप नहीं जमा करते हैं तो वह कुछ समय के बाद आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है जब आप वर्चुअल कोर्ट में भी नहीं जमा करते है
उसके बाद वह कोर्ट में चला जाता है मतलब कि आप के चालान का सेटलमेंट कोर्ट के द्वारा किया जाएगा ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप बड़े आसानी से कोर्ट में जाने के बावजूद अपना सेटलमेंट ट्रैफिक चालान काट कर सकते हैं
चालान कोर्ट में जाने पर कैसे करें जमा
कोर्ट में चालान चले जाने के बाद आपको वकील करना होगा अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर जैसे नोएडा गाजियाबाद फरीदाबाद आदि जगह से है तो मेरे भाई की मदद ले सकते हैं जो वकील है वह आपकी मदद करेगा और आपका ट्रैफिक चालान कम से कम दाम में और बिना किसी परेशानी के सेटलमेंट करवा देगा जिसके लिए आप 8700042098 पार व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं
सारा जानकारी आपको दे दिया जाएगा और कितना कम से कम दानों सेटलमेंट होगा वह भी आपको बता दिया जाएगा इसके अलावा अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से बाहर के हैं तो आप एक वकील कर सकते हैं जो आपको मदद करेगा क्लेम सेटेलमेंट में और कम से कम दाम में हो आप का सेटलमेंट करवा देगा
Healpline Number – 8700042098
इसके अलावा कोर्ट में चालान जाने के बाद अगर आप पूरा जमा करना चाहते हैं तो आप वर्चुअल कोर्ट के नाम से वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर जाकर के आप आसानी से जमा कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका अमाउंट ज्यादा है और आपको लगता है कि जो आपको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा फाइन किया गया है वह गलत है तो आप वकील हर करें वह आपको कम से कम दाम में सेटलमेंट करवा देगा और अगर आप चाहते पेमेंट करना तो वर्चुअल कोर्ट वेबसाइट की मदद से कोर्ट में गए चालान का जमा कर सकते हैं
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ऑनलाइन ट्रैफिक चालान (traffic challan) का जमा कैसे करें
चालान (traffic challan ) जमा करने के लिए आपको सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा। यहां आपको चालान (traffic challan) की डिटेल आदि के संबंध में एक नई विंडो मिलेगा। जहां आप अपने चालान की जानकारी चालान नंबर, वाहन नंबर या डीएल नंबर से चेक कर सकते हैं जिसके बाद कैप्चान भर कर GET Details पर क्लिक करना होगा होगा।
जिसके बाद नीचे नई विंडो खुल जाएगी जिसमे कटा गया चालान (traffic challan) का जानकारी होगा जैसे Violator Name , DL/RC Number , Challan No. Transaction ID , State , Challan Date , Amount , Status , Payment Source , Challan Print , Receipt , Transaction History , Payment और Payment Verify.
अगर कटा गया चालान (traffic challan) का पैसा जमा हो गया होगा तो Pay Now का ऑप्शन नहीं दिखायेगा और उसका Receipt (रसीद ) प्रिंट करना के ऑप्शन भी मिलेगा. वही अगर नहीं जाता होगा तो Pay Now का ऑप्शन देखेगा जिस पर क्लिक कर जमा कर सकते है।
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traffic challan जमा करते वक्त Mobile Verification होगा जिसमे मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे भरकर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।जिसके बाद सभी डिटेल भर कर चालान शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमाकर सकते हैं।
Know All Traffic Violations Rule and fines
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और पहली गलती पर 6 महीने तक जेल, दूसरी बार 2 साल तक जेल या 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो की पहले 2,000 रुपया था।
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था।
- बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर पहली गलती में 2 हजार रुपये जुर्माना या 3 महीने तक की जेल और दूसरी बार 4 हजार रुपये जुर्माना या 3 महीने तक जेल लगाया जा सकेगा जो पहले 1,000 रूपये था।
- ओवरस्पीडिंग पर पहली बार 1 महीने तक जेल या 5000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 1 महीने तक जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा, जो की पहले 4,00 रूपये था।
- बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा। जो की पहले सिर्फ 1,00 रूपये था।
- गाड़ी चलते वक्त मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा जो की पहले 1,000 रूपये था।
- बिना लाइसेंस ड्राइविंग गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा जो पहले 5,00 रुपया था।
- ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
- इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है या 6 महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। अभी तक जुर्माने का प्रावधान नहीं था।
- दोपहिया वाहनों पर दो से ज्यादा सवारी बैठाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा जो की अभी तक 1,00 रुपए था।
- खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा जो पहले 1,000 था।
- बिना परमिट गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा जो पहले 5,000 था।
- हिट एंड रन मामले में अब सरकार 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा का मुआवजा मृतक के परिजनों को देगी. पहले यह राशि 25 हजार रुपये थी।
- ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए जुर्माना देना होगा जो पहले 2,000 वही तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना देना होगा जो पहले 1,000 रुपए प्रति टन था।
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नाबालिग की ड्राइविंग करने पर traffic challan जुर्माना
18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माना जायेगा. साथ ही 25,000 रु के ज़ुर्माने के साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा।नाबालिक पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा।