Traffic Violation Rules : Traffic Violation Rules लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है जो की 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू होगा। जिससे यातायात के नियमों को तोड़ने पर 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा इस बिल (Motor Vehicles Bill 2022 )का मुख्य मकसद लोगो से ट्रैफिक नियमों को सख़्ती से पालन करना है क्योंकि देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोगो की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2022 को 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर तैयार किया गया है।
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चलिए आपको बताते है की किस ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा
Know All Traffic Violation Rules and fines
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और पहली गलती पर 6 महीने तक जेल, Traffic Violation Rules दूसरी बार 2 साल तक जेल या 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो की पहले 2,000 रुपया था
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था
- बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर पहली गलती में 2 हजार रुपये जुर्माना या 3 महीने तक की जेल और दूसरी बार 4 हजार रुपये जुर्माना या 3 महीने तक जेल लगाया जा सकेगा जो पहले 1,000 रूपये था
- ओवरस्पीडिंग पर पहली बार 1 महीने तक जेल या 5000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 1 महीने तक जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा, जो की पहले 4,00 रूपये था
- बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा। जो की पहले सिर्फ 1,00 रूपये था
- गाड़ी चलते वक्त मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा जो की पहले 1,000 रूपये था
- बिना लाइसेंस ड्राइविंग गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा जो पहले 5,00 रुपया था
- ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
- इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है या 6 महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। अभी तक जुर्माने का प्रावधान नहीं था।
- दोपहिया वाहनों पर दो से ज्यादा सवारी बैठाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा जो की अभी तक 1,00 रुपए था।
- खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा जो पहले 1,000 था।
- बिना परमिट गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा जो पहले 5,000 था
- हिट एंड रन मामले में अब सरकार 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा का मुआवजा मृतक के परिजनों को देगी. पहले यह राशि 25 हजार रुपये थी.
- ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए जुर्माना देना होगा जो पहले 2,000 वही तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना देना होगा जो पहले 1,000 रुपए प्रति टन था
नाबालिग की ड्राइविंग करने पर
Traffic Violation Rules 2022 में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माना जायेगा.Traffic Violation Rules साथ ही 25,000 रु के ज़ुर्माने के साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा।नाबालिक पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा
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