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Vijay Solutions > Business Idea > मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 2023 ऑनलाइन आवेदन शुरू

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 2023 ऑनलाइन आवेदन शुरू

06/10/2023

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Contents
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 2023 इम्पोर्टेन्ट पॉइंटबिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्यपरिवहन योजना के लिए अनुदान की राशिवाहन का प्रकारइस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों की अर्हतायें निम्नवत होगी:आवेदकों के लिए निम्न कागजातों का होना अनिवार्य है।मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना बिहार 2023बिहार मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना मुख्य बातेंएंबुलेंस क्रय पर अनुदान हेतु समय सारणीमुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना का लाभएंबुलेंस योजना चयन की प्रक्रियामुख्यमंत्री सीएनजी मिनी बस योजना 2023अनुदानआवेदन की प्रक्रियाचयन की प्रकिया।समय सारणी

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बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रत्येक दूरस्थ आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की थी जिससे रोजगार के साथ साथ सुलभ परिवहन व्यवस्था को लागु किया जा सके। अब इस योजना के तहत मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना और मुख्यमंत्री सीएनजी मिनी बस योजना शुरू की गई है इन तीनो योजना में समय समय पर आवेदन लिया जाता है जिसकी जानकारी नीचे अपडेट किया जाता है

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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती है। जो भी लाभार्थी इस योजना के लिए चुनने जाते है, उन्हें वाहन खरीदने पर 1 लाख रूपये तक की या 50 फीसद की सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। इस योजना में एससी-एसटी तथा ईबीसी युवाओं को लाभान्वित किए जाने की योजना है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 2023 इम्पोर्टेन्ट पॉइंट

योजना का नाममुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार
योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा
इसके अंतर्गत योजना मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना
मुख्यमंत्री सीएनजी मिनी बस योजना
राज्यबिहार
योजना को लांच2018
विभागबिहार परिवहन सरकार
लाभार्थीराज्य के SC/ST/OBC निवासी
उद्देश्यशहरो तक परिवहन उपलब्ध करना
आवेदन मोड़ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटtransport.bih.nic.in
अप्लाई लिंक http://164.100.37.26/MMGPY/Account/Login.aspx
हेल्पलाइन नंबर 0612-2546449, 0612-2222011, 0612- 2222173

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।

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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत खरीदें गए वाहन को लाभुक द्वारा 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिक्री नहीं किया जा सकेगा। वाहन पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा।

परिवहन योजना के लिए अनुदान की राशि

अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रुपये होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है – वाहन का एक्स – शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड कर कुल राशि जो राशि होगी उसे वाहन के खरीद मूल्य के रूप में माना जायेगा। वहीं ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% या अधिकतम 70,000 (सत्तर हजार) रु. अनुदान दिया जाएगा।

वाहन का प्रकार

इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा।

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों की अर्हतायें निम्नवत होगी:

  • प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा, जो की पहले 5 था।
  • जिनमें 4 लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं 3 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे, पहले 3 लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए था जो अब बढ़ा दिया गया है।
  • लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी।
  • लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
  • किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
  • लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।

आवेदकों के लिए निम्न कागजातों का होना अनिवार्य है।

  1. जाति प्रमाण-पत्र
  2. आवासीय प्रमाण-पत्र
  3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र ।
  4. उम्र सबंधित प्रमाण-पत्र ।
  5. ड्राइविंग लाइसेंस (D.L.)

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html पर जाना होगा।

Gram Parivahan Yojana Bihar Important link

बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इस वेबसाइट पर चित्र के साथ Apply Online का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करना होगा यहाँ क्लिक करने के बाद न्य पेज खुलेगा जिसमे आपको Register if you don’t have an account पर क्लिक करना होगा और अगर आपका अकाउंट होगा तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते है ।

लॉगिन करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Registration Form) खुल जाएगा जिसमे सभी सही जानकारी भरना होगा साथही जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी ।

फॉर्म भरने और जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आवेदन की प्रकिर्या पूरा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सभी स्टेप देखने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे और और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल Subscribe जरूर करे ,  अगर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से सम्बंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट कर के पूछे | हम उसका जबाब जल्द से जल्द देने के कोशिश करेंगे।

विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग के वेबसाईट www.transport.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा साथ ही D.T.O. एवं B.D.0 कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है

मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना बिहार 2023

बिहार सरकार के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस खरीदने वाले को बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50 फीसद या अधिकतम दो लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। जिसके लिए इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है इससे पहले आठवें चरण में जिन लोगों ने आवेदन दिये हैं उन्हें नये आवेदन की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना विकल्प लिखित रूप मेंबीडीओ के यहां समर्पित करना होगा की वे बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ एंबुलेंस खरीदने के लिए लाभ लेना चाहते हैं.

जो भी इच्छुक लाभार्थी एंबुलेंस खरीदने की लिए बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेना चाहते है वे 10-09-2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत संरचना को विकसित करना, एंबुलेंस की बढ़ती मांग को पूरा करना और आपातकालीन स्वास्थ सुविधा को घर तक उपलब्ध करना है.

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत कुल 1,068 एंबुलेंस के लिए योग्य लाभुकों को अनुदान दिया जाएगा। जिसमे हर प्रखंड में एक अनुसूचित जाति तथा एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से कुल दो लोगों को अनुदान दिया जाएगा। रा्ज्य में 534 प्रखंड में एंबुलेंस खरीदने की लिए योजना का लाभ दिया जायेगा। इस परिवहन योजना योजना के तहत खरीदे जाने वाले सभी एंबुलेंस ऑक्सीजन युक्त तथा आधारभूत चिकित्सा सुविधा से लैस होंगे।

बिहार मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना मुख्य बातें

  • कोटिवार एवं रिक्तियों के अनुरूपवरीयता सूची का होगा निर्माण अनुदान
  • चयनित आवेदनों से प्रति प्रखंड दो लाभुक (एक अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग को एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जायेगा.
  • एंबुलेंस के क्रय पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम दो लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है. प्रति प्रखंड अधिकतम दो लाभुकों को अनुदान का भुगतान किया जायेगा.
  • इस योजना में 1068 एंबुलेंस की आपूर्ति बिहार में किया जायेगा.
  • रोजगार का सृजन होगा.
  • आपातकालीन स्वास्थ सुविधा घर तक उपलब्ध होगी.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत संरचना का विकास होगा.
  • एंबुलेंस की बढ़ती मांग को पूरा किया जा किया जा सकेगा.
  • मई तक इच्छुक लाभार्थी कर सकते हैं आवेदन
  • अनुदान की राशि वाहन के क्रय मूल्य का 50% परंतु अधिकतम रु0 2,00,000/-(दो लाख) होगी।
  • • वाहन के क्रय मूल्य से अभिप्राय है कि वाहन का एक्स शो रूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन का टैक्स तीनों को जोड़ कर कुल राशि।

एंबुलेंस क्रय पर अनुदान हेतु समय सारणी

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एंबुलेंस खरीद पर मिलेगा अनुदान प्रति प्रखंड 2 लाभुक को यथा उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप योजना का लाभ दिया जाएगा।

कार्य का विवरणसमयावधि
एंबुलेंस के क्य का विकल्प प्रस्तुत करने एवं नये आवेदन करने की अंतिम
प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण एवं प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण
अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक
चयन सूची का प्रकाशन
आपति आमंत्रण
आपत्ति निराकरण
अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन
प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला
चयनित लाभुक द्वारा वाहन क्रय के पश्चात अनुदान की प्राप्ति हेतु आवेदन करनासे लगातार
अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में उपलब्ध करानाआवेदन प्राप्ति के 7 दिनों में CFMS से भुगतान
मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना online applyClick Here

एंबुलेंस क्रय पर अनुदान हेतु समय सारणी

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 2021 ऑनलाइन आवेदन शुरू

परिवहन विभाग मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में एंबुलेंस का समावेश दूरस्थ आबादी को अस्पतालों तक एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एंबुलेंस खरीद पर मिलेगा अनुदान ।

विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग के वेबसाईट State.bihar.gov.in/transport पर उपलब्ध है तथा साथ ही D.T.O. एवं B.D.0 कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना का लाभ

  • राज्य में एंबुलेंस की शीघ्रता से आपूर्ति होगी। 
  • रोजगार का सृजन होगा। 
  • आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा घर तक उपलब्ध होगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत संरचना का विकास होगा। 
  • एंबुलेंस की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा।

एंबुलेंस योजना चयन की प्रक्रिया

  •  इच्छुक आवेदक 10 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 
  • प्राप्त आवेदनों के आधार पर कोटिवार एवं उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप वरीयता सूची बनाई जाएगी। 
  • वरीयता सूची के आधार पर प्रति प्रखंड 1 अनुसूचित जाति/जन जाति एवं 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक का चयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। 
  • वरीयता सूची के आधार पर यथा उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप लाभुक का चयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
  • औरंगाबाद, बक्सर एवं कैमूर में लक्ष्य प्राप्त हो जाने के कारण इन जिलों में नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री सीएनजी मिनी बस योजना 2023

पटना नगर निगम क्षेत्र में डीजल मिनी बसों की जगह सीएनजी मिनी बसों के परिचालन के लिए मुख्यमंत्री सीएनजी मिनी बस योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तरह पटना नगर निगम क्षेत्र में परिचालित निजी डीजल मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों से प्रतिस्थापन पर अनुदान दिया जायेगा।

अनुदान

  • प्रथम चरण में 50 लाभुकों का चयन किया जाएगा।
  • वाहन के एक्स शो रुम मूल्य (सभी टैक्स सहित) का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7.50 लाख रुपए।
  • यह अनुदान नगर निगम क्षेत्र पुराने डीजल चालित मिनी बस को नए सीएनजी चालित मिनी बस से प्रतिस्थापन हेतु ही देय होगा।

आवेदन की प्रक्रिया

  • इन्मुक आवेदक 28 अक्टूबर तक जिला परिवहन कार्यालय पटना में आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन ई-मेल के माध्यम से भी स्वीकार किये जाएंगे।
  • लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभुकों का चयन मार्गदर्शिका के आधार पर किया जाएगा।

चयन की प्रकिया।

पटना में पुराने डीजल चालित सिटी बस के स्थान पर सीएनजी चालित मिनी बस के कय के लिए अनुदान हेतु जिला परिवहन कार्यालय, पटना में आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात जमा करना होगा:

  • पुराने वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र।नए सीएनजी वाहन का कोटेशन।
  • पुराने वाहन का पूर्व स्वीकृत परमिट की छायाप्रति। – पुराने बाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, फिटनेस, वैध बीमा प्रमाण पत्र. PUC प्रमाण पत्र।
  • लाभुक के आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
  • लाभुक के बैंक खाता की विवरणी।
  • पूर्व धारित डीजल चालित मिनी बस का परिचालन पटना शहरी क्षेत्र में नहीं किया जाएगा इस आशय का घोषणा पत्र।

समय सारणी

कार्य का विवरणसमयावधि
आवेदन की अंतिम तिथि
जिला स्तरीय समिति की बैठक
चयन सूची का प्रकाशन
आपति आमंत्रण
आपत्ति निराकरण
अंतिम चयन सूची का प्रकाशन
चयनित लाभुकों द्वारा वाहन प्रतिस्थापन करवाकर अनुदान की राशि हेतु आवेदन दाखिल करना से लगातार
वाहन प्रतिस्थापन के पश्चात CFMS से अनुदान की राशि का भुगतानआवेदन प्राप्ति के 5 दिनो के अंदर
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सीएनजी मिनी बस

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