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बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रत्येक दूरस्थ आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की थी जिससे रोजगार के साथ साथ सुलभ परिवहन व्यवस्था को लागु किया जा सके। अब इस योजना के तहत मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना और मुख्यमंत्री सीएनजी मिनी बस योजना शुरू की गई है इन तीनो योजना में समय समय पर आवेदन लिया जाता है जिसकी जानकारी नीचे अपडेट किया जाता है
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती है। जो भी लाभार्थी इस योजना के लिए चुनने जाते है, उन्हें वाहन खरीदने पर 1 लाख रूपये तक की या 50 फीसद की सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। इस योजना में एससी-एसटी तथा ईबीसी युवाओं को लाभान्वित किए जाने की योजना है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 2023 इम्पोर्टेन्ट पॉइंट
योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार |
योजना की शुरुआत | मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा |
इसके अंतर्गत योजना | मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना मुख्यमंत्री सीएनजी मिनी बस योजना |
राज्य | बिहार |
योजना को लांच | 2018 |
विभाग | बिहार परिवहन सरकार |
लाभार्थी | राज्य के SC/ST/OBC निवासी |
उद्देश्य | शहरो तक परिवहन उपलब्ध करना |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | transport.bih.nic.in |
अप्लाई लिंक | http://164.100.37.26/MMGPY/Account/Login.aspx |
हेल्पलाइन नंबर | 0612-2546449, 0612-2222011, 0612- 2222173 |
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत खरीदें गए वाहन को लाभुक द्वारा 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिक्री नहीं किया जा सकेगा। वाहन पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा।
परिवहन योजना के लिए अनुदान की राशि
अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रुपये होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है – वाहन का एक्स – शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड कर कुल राशि जो राशि होगी उसे वाहन के खरीद मूल्य के रूप में माना जायेगा। वहीं ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% या अधिकतम 70,000 (सत्तर हजार) रु. अनुदान दिया जाएगा।
वाहन का प्रकार
इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा।
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों की अर्हतायें निम्नवत होगी:
- प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा, जो की पहले 5 था।
- जिनमें 4 लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं 3 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे, पहले 3 लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए था जो अब बढ़ा दिया गया है।
- लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी।
- लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
- लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।
आवेदकों के लिए निम्न कागजातों का होना अनिवार्य है।
- जाति प्रमाण-पत्र
- आवासीय प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र ।
- उम्र सबंधित प्रमाण-पत्र ।
- ड्राइविंग लाइसेंस (D.L.)
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html पर जाना होगा।
बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इस वेबसाइट पर चित्र के साथ Apply Online का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करना होगा यहाँ क्लिक करने के बाद न्य पेज खुलेगा जिसमे आपको Register if you don’t have an account पर क्लिक करना होगा और अगर आपका अकाउंट होगा तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते है ।
लॉगिन करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Registration Form) खुल जाएगा जिसमे सभी सही जानकारी भरना होगा साथही जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी ।
फॉर्म भरने और जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आवेदन की प्रकिर्या पूरा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सभी स्टेप देखने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे और और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल Subscribe जरूर करे , अगर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से सम्बंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट कर के पूछे | हम उसका जबाब जल्द से जल्द देने के कोशिश करेंगे।
विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग के वेबसाईट www.transport.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा साथ ही D.T.O. एवं B.D.0 कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है
मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना बिहार 2023
बिहार सरकार के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस खरीदने वाले को बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50 फीसद या अधिकतम दो लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। जिसके लिए इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है इससे पहले आठवें चरण में जिन लोगों ने आवेदन दिये हैं उन्हें नये आवेदन की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना विकल्प लिखित रूप मेंबीडीओ के यहां समर्पित करना होगा की वे बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ एंबुलेंस खरीदने के लिए लाभ लेना चाहते हैं.
जो भी इच्छुक लाभार्थी एंबुलेंस खरीदने की लिए बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेना चाहते है वे 10-09-2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत संरचना को विकसित करना, एंबुलेंस की बढ़ती मांग को पूरा करना और आपातकालीन स्वास्थ सुविधा को घर तक उपलब्ध करना है.
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत कुल 1,068 एंबुलेंस के लिए योग्य लाभुकों को अनुदान दिया जाएगा। जिसमे हर प्रखंड में एक अनुसूचित जाति तथा एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से कुल दो लोगों को अनुदान दिया जाएगा। रा्ज्य में 534 प्रखंड में एंबुलेंस खरीदने की लिए योजना का लाभ दिया जायेगा। इस परिवहन योजना योजना के तहत खरीदे जाने वाले सभी एंबुलेंस ऑक्सीजन युक्त तथा आधारभूत चिकित्सा सुविधा से लैस होंगे।
बिहार मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना मुख्य बातें
- कोटिवार एवं रिक्तियों के अनुरूपवरीयता सूची का होगा निर्माण अनुदान
- चयनित आवेदनों से प्रति प्रखंड दो लाभुक (एक अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग को एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जायेगा.
- एंबुलेंस के क्रय पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम दो लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है. प्रति प्रखंड अधिकतम दो लाभुकों को अनुदान का भुगतान किया जायेगा.
- इस योजना में 1068 एंबुलेंस की आपूर्ति बिहार में किया जायेगा.
- रोजगार का सृजन होगा.
- आपातकालीन स्वास्थ सुविधा घर तक उपलब्ध होगी.
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत संरचना का विकास होगा.
- एंबुलेंस की बढ़ती मांग को पूरा किया जा किया जा सकेगा.
- मई तक इच्छुक लाभार्थी कर सकते हैं आवेदन
- अनुदान की राशि वाहन के क्रय मूल्य का 50% परंतु अधिकतम रु0 2,00,000/-(दो लाख) होगी।
- • वाहन के क्रय मूल्य से अभिप्राय है कि वाहन का एक्स शो रूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन का टैक्स तीनों को जोड़ कर कुल राशि।
एंबुलेंस क्रय पर अनुदान हेतु समय सारणी
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एंबुलेंस खरीद पर मिलेगा अनुदान प्रति प्रखंड 2 लाभुक को यथा उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप योजना का लाभ दिया जाएगा।
कार्य का विवरण | समयावधि |
एंबुलेंस के क्य का विकल्प प्रस्तुत करने एवं नये आवेदन करने की अंतिम | |
प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण एवं प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण | |
अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक | |
चयन सूची का प्रकाशन | |
आपति आमंत्रण | |
आपत्ति निराकरण | |
अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन | |
प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला | |
चयनित लाभुक द्वारा वाहन क्रय के पश्चात अनुदान की प्राप्ति हेतु आवेदन करना | से लगातार |
अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में उपलब्ध कराना | आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों में CFMS से भुगतान |
मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना online apply | Click Here |
एंबुलेंस क्रय पर अनुदान हेतु समय सारणी
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 2021 ऑनलाइन आवेदन शुरू
परिवहन विभाग मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में एंबुलेंस का समावेश दूरस्थ आबादी को अस्पतालों तक एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एंबुलेंस खरीद पर मिलेगा अनुदान ।
विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग के वेबसाईट State.bihar.gov.in/transport पर उपलब्ध है तथा साथ ही D.T.O. एवं B.D.0 कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री एंबुलेंस योजना का लाभ
- राज्य में एंबुलेंस की शीघ्रता से आपूर्ति होगी।
- रोजगार का सृजन होगा।
- आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा घर तक उपलब्ध होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत संरचना का विकास होगा।
- एंबुलेंस की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा।
एंबुलेंस योजना चयन की प्रक्रिया
- इच्छुक आवेदक 10 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- प्राप्त आवेदनों के आधार पर कोटिवार एवं उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- वरीयता सूची के आधार पर प्रति प्रखंड 1 अनुसूचित जाति/जन जाति एवं 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक का चयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
- वरीयता सूची के आधार पर यथा उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप लाभुक का चयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
- औरंगाबाद, बक्सर एवं कैमूर में लक्ष्य प्राप्त हो जाने के कारण इन जिलों में नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सीएनजी मिनी बस योजना 2023
पटना नगर निगम क्षेत्र में डीजल मिनी बसों की जगह सीएनजी मिनी बसों के परिचालन के लिए मुख्यमंत्री सीएनजी मिनी बस योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तरह पटना नगर निगम क्षेत्र में परिचालित निजी डीजल मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों से प्रतिस्थापन पर अनुदान दिया जायेगा।
अनुदान
- प्रथम चरण में 50 लाभुकों का चयन किया जाएगा।
- वाहन के एक्स शो रुम मूल्य (सभी टैक्स सहित) का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7.50 लाख रुपए।
- यह अनुदान नगर निगम क्षेत्र पुराने डीजल चालित मिनी बस को नए सीएनजी चालित मिनी बस से प्रतिस्थापन हेतु ही देय होगा।
आवेदन की प्रक्रिया
- इन्मुक आवेदक 28 अक्टूबर तक जिला परिवहन कार्यालय पटना में आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन ई-मेल के माध्यम से भी स्वीकार किये जाएंगे।
- लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभुकों का चयन मार्गदर्शिका के आधार पर किया जाएगा।
चयन की प्रकिया।
पटना में पुराने डीजल चालित सिटी बस के स्थान पर सीएनजी चालित मिनी बस के कय के लिए अनुदान हेतु जिला परिवहन कार्यालय, पटना में आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात जमा करना होगा:
- पुराने वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र।नए सीएनजी वाहन का कोटेशन।
- पुराने वाहन का पूर्व स्वीकृत परमिट की छायाप्रति। – पुराने बाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, फिटनेस, वैध बीमा प्रमाण पत्र. PUC प्रमाण पत्र।
- लाभुक के आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
- लाभुक के बैंक खाता की विवरणी।
- पूर्व धारित डीजल चालित मिनी बस का परिचालन पटना शहरी क्षेत्र में नहीं किया जाएगा इस आशय का घोषणा पत्र।
समय सारणी
कार्य का विवरण | समयावधि |
आवेदन की अंतिम तिथि | |
जिला स्तरीय समिति की बैठक | |
चयन सूची का प्रकाशन | |
आपति आमंत्रण | |
आपत्ति निराकरण | |
अंतिम चयन सूची का प्रकाशन | |
चयनित लाभुकों द्वारा वाहन प्रतिस्थापन करवाकर अनुदान की राशि हेतु आवेदन दाखिल करना | से लगातार |
वाहन प्रतिस्थापन के पश्चात CFMS से अनुदान की राशि का भुगतान | आवेदन प्राप्ति के 5 दिनो के अंदर |
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