अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब लेना चाहते है तो खेत आपके नाम से होना जरुरी है मतलब अगर आपके दादा, परदादा या पुरखों की जमीन है तो सबसे आपको आपस में बटवारा कर दाखिल खारिज करना होगा उसके बाद ही आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जायेगा।
पहले दादा, परदादा या पुरखों की जमीन में से अपने शेयर का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) देने से इस योजना का लाभ मिल जाता है लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा क्योकि पुरानी व्यवस्था में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तीसरा बदलाव किया है जिसके अनुसार जमीन किसान के नाम से होना चाहिए. मतलब साफ़ है को हर हाल में जमीन का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) किसान को अपने नाम से कराना होगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यह तीसरी बार बदलाव किया गया। इससे पहले किसानों के आवेदन के आधार पर सीधे उनके खाते में राशि भेज दी जाती थी। लेकिन उसके बाद केन्द्र सरकार ने दूसरा बदलाव के रूप में बैंक खातों को आधार से लिंक करने का प्रावधान किया था, जिसके बाद काफी किसानो को अपना बैंक खाता को आधार से लिंक करवाना हुआ था और अब यह तीसरा बदलाव दाखिल खारिज के रूप में लाया गया है।
दाखिल ख़ारिज हो जाने के बाद किसान को आवेदन करते समय अपने नाम की जमीन का प्लॉट नम्बर लिखना होगा। अगर किसान खुद से उस जमीन को ख़रीदा है तो ज्यादा नहीं होगा लेकिन अगर किसानों की जमीन पुरखों के नाम पर ही है या खतियानी है और अगर बंटवारा हो भी गया है, तो बड़ी संख्या में किसानों ने खेत का नामांतरण (दाखिल ख़ारिज) नहीं कराया है। इस बदलाव से उन लाखों किसानों को परेशानी होगी, जो अभी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। ऐसे लोगो को सभी लोगो के नाम से दाखिल ख़ारिज करना होगा।
पुराने पीएम सम्मान लाभुकों पर नहीं पड़ेगा असर?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो तीसरा बदलाव किया गया है उसके हिसाब से पुराने लाभुकों पर को प्रभाव नहीं पड़ेगा. मतलब जैसे उनको अभी तक लाभ मिल रहा था वैसे ही मिलता रहेगा. इन लोगो को किसी भी तरह का कोई कागजात नहीं देना होगा. और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो की हर साल छह हजार रुपये उनके खाते में मिलता रहेगा. यह राशि हर चार महीने पर किसान के बैंक खातों में तीन किस्त में दो-दो हजार करके दी जाती है। पैसा समय पर खुद से ही केंद्र सरकार के द्वारा किसान के खातों में भेज दिया जाता है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसम्बर, 2018 से लागू किया गया था। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य सभी किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। जो पैसा दिया जाता है उन पैसो से किसान खेती के लिए बीज, या जरुरी सामान खरीद सकते है.
अपात्र किसानों को लौटना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा?
इस का लाभ लेने वाले अपात्र किसान किसान को पैसा लौटना होगा क्योकि वो अनुचित तरीके से इसका लाभ उठा रहे थे, जिसमे बड़े पैमाने पर आयकर रिटर्न भरते है वही कुछ सरकारी नौकरी भी करते है। तो ऐसे लोगो को किसान सम्मान का पैसा वापस लौटाना होगा जिसके लिए सरकार की ओर से अपात्र किसान को नोटिस भी दिया गया था।
किसान सम्मान निधि का पैसा ऑनलाइन लौटा सकते हैं
जितने भी किसान का इस लिस्ट में नाम है या जिन्हे यह नोटिस दिया गया था उन किसानो को bharatkose.gov.in के पोर्टल पर धनराशि वापस कर सकते हैं। पेमेंट करते समय मिनिष्ट्री/डिपार्टमेंट के सामने एग्रीकल्चर सलेक्ट करना होगा उसके बाद रिफंड ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि वाले ऑप्शन को सलेक्ट करना होगा, अगले पेज में ड्राविंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिस (डीडीओ) के सामने Deptt of Agri & co-op, Krishi Bhawan.North Delhi को सलेक्ट कर जो राशि लौटना है उसको दे कर पेमेंट कर देना है।