Post Matric Scholarship Bihar 2023 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल : प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (Post Matric Scholarship Scheme) के अंतर्गत बिहार के अन्दर एवं बिहार के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य स्कीम, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। जिसके लिए Post Matric Scholarship Portal शुरू किये गया है
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु० 2,50,000.00 (रुपये दो लाख पचास हजार) से ज्यादा नहीं है उन्हें प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है
Post Matric Scholarship Bihar 2023 PMSP (प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल) का संचालन
Post Matric Scholarship योजना पूर्व में NSP 2.0 Portal के माध्यम से संचालित किया जा रहा था, परन्तु इसे और भी अधिक सुविधाजनक बनाते हुए बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के द्वारा NIC, Bihar के माध्यम से Post Matric Scholarship Portal (PMSP) http://www.pmsonline.bih.nic.in/ निर्मित किया गया है। इस प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना DBT के माध्यम से संचालित किया जायेगा, जिसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर छात्रवृत्ति समिति गठित है।
छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक सत्र का आवेदन एक साथ इस पोर्टल के माध्यम से लिया जायेगा, जिससे छात्रों को ससमय भुगतान में आसानी हो सके। तदोपरान्त पोर्टल के माध्यम से सत्र के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा।
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदकों की पात्रता
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित छात्र/छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए सक्षम होंगे।
- आवेदक को बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हो।
- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु भारत सरकार द्वारा आवेदक के माता-पिता/अभिभावक के लिए सभी स्त्रोतों से अधिकतम कुल वार्षिक आय रु० 2,50,000.00 (रुपये दो लाख पचास हजार) तक होना चाहिए। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवेदक के माता-पिता/अभिभावक के सभी स्त्रोतों से अधिकतम कुल वार्षिक आय रु० •2,50,000.00 (रुपये दो लाख पचास हजार) तक है। भविष्य में माता पिता/अभिभावकों के अधिकतम लाभ के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश लागू माना जाएगा।
- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक/प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते है।
- एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे, यथा-आई०एस०सी० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आई०ए०, बी0ए0 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बी० कॉम० एवं एम०एस० सी० करने के बाद एम0ए0 कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आवेदक के माता-पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा, किन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में यह नियम लागू नहीं होगा।
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल पर आवेदकों का पंजीकरण
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राओं को ऑन लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से निर्धारित तिथि के अन्दर आवेदकों को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक होगा। छात्र/छात्राओं के आधार एवं मोबाईल का सत्यापन पंजीकरण के दौरान दिये गये मोबाईल पर OTP के माध्यम से होगा।
उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक को Login करना होगा, जिससे उन्हें Applied Scholarship Details प्राप्त होगा, जिसके अनुसार आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, मोबाईल सत्यापन एवं बैंक खाता का विवरण अंकित करना होगा। बैंक खाता में आवेदक के नाम का होना अनिवार्य है। साथ ही संस्थान, पाठ्यक्रम एवं प्रमाण पत्रों का विवरण भी सही-सही अंकित करना अनिवार्य होगा।
ऑनलाईन आवेदन Submission के क्रम में आवेदक द्वारा (+) Marked Field को भरना आवश्यक होगा। अन्यथा फार्म का Final Submission नहीं होगा। Final Submission के बाद आवेदक द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। आवेदक के द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवेदन को अंतिम रूप से Submit करने के पूर्व Preview Generate होगा, जिससे कि आवेदक अपने प्रविष्टि का सही-सही मिलान कर इस पोर्टल पर अंतिम रूप से Submit कर सकेगें। अंतिम रूप से Submit किए गए आवेदन का PDF Print आवेदक अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे।
किया जायेगा सभी जानकारी की जाँच
आवेदक द्वारा पंजीकृत किये गये आवेदन का Final Submission किये जाने के उपरान्त संबंधित संस्थान के Login ID पर आवेदन अग्रसारित हो जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रमाण पत्र संख्या का सत्यापन BPSM (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन), बैंक खाता की जाँच PFMS के सर्वर से एवं आधार नं0 की जाँच आधार सर्वर से ऑनलाईन माध्यम से किया जायेगा।
आवेदकों के बैंक से संबंधित विवरणी के परिवर्तन अथवा त्रुटि पाये जाने की स्थिति में आवेदन पुनः आवेदक के लॉगिन पर अंतरित हो जायेगा, जहाँ आवेदक द्वारा त्रुटि निराकरण कर पुनः Portal पर सही विवरणी अपलोड किया जाएगा।
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प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति की स्वीकृति
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) के स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित नवीन एवं नवीनीकरण आवेदनों की विहित प्रपत्र में अलग-अलग सूची तैयार की जायगी। आवेदन पत्रों को नवीन एवं नवीनीकरण के आधार पर सूचीबद्ध करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) सभी आवेदन पत्र एवं उसकी सूची (विहित प्रपत्र में) जिला छात्रवृत्ति समिति के समक्ष उपस्थापित की जायेगी।
सर्वप्रथम नवीनीकरण (Renewal) आवेदनों की स्वीकृति दी जायेगी। नवीनीकरण आवेदकों की स्वीकृति के उपरान्त क्रमानुसार प्राप्त नवीन आवेदनों को स्वीकृत किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के 01 (माह) के अंदर छात्रवृत्ति की स्वीकृति की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्रों का चयन, स्वीकृति एवं वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जिला छात्रवृत्ति समिति खासकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) पूर्णरुपेण उत्तदायी माने जायेंगे।
छात्रवृत्ति की दर
भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प में निर्धारित मापदंडों के आधार पर छात्रवृत्ति एवं अनुरक्षण भत्ता देय होगा।
छात्रवृत्ति हेतु आवेदन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा PMSP Portal विकसित किया गया। पोर्टल में संस्थानों के पंजीकरण, छात्रों द्वारा आवेदन, संस्थान एवं आवेदनों की जांच तथा छात्रवृत्ति के अनुमोदन एवं भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाईन की गयी है। छात्र/छात्राओं को DBT के माध्यम से स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके खाता में अंतरित की जायेगी।
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल पर संस्थानों का पंजीकरण
राज्य एवं राज्य के बाहर के संस्थानों एवं उनमें संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों का निबंधन Post Matric Scholarship Portal (PMSP) पर आवश्यक होगा। इसके लिए पोर्टल में दिए गए विभिन्न सूचनाओं की वांछित प्रविष्टि संस्थान के द्वारा की जायेगी। संस्थान सभी विवरणी को सही-सही एवं स्पष्ट रूप से भरते हुए अपने संस्थान का निबंधन पोर्टल कर सकेंगे। इसके लिए संस्थान के AISHE Code, मोबाईल नम्बर, Email Id, संस्थान की मान्यता/सम्बद्धता से संबंधित प्रमाण-पत्र, संस्थान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित मान्यता/स्वीकृति का पत्र/संगत अभिलेख, संस्थान का TAN No. की आवश्यकता होगी।
संस्थानों को उनके द्वारा रजिस्टर्ड किए गए मोबाईल नम्बर पर User ID एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे संस्थान आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकेंगे। संस्थान को प्राप्त User ID एवं पासवर्ड की गोपनीयता बनाये रखना संस्थान की जिम्मेवारी होगी। संस्थान के संबंध में यह अपेक्षित होगा कि अपने किसी पदाधिकारी को इस योजना के लिए नोडल पदाधिकारी मनोनीत करें तथा उनके नाम, मोबाईल नं0, ई-मेल आई0 डी0 की जानकारी पोर्टल पर अंकित करें।
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संस्थान का यह दायित्व होगा कि पोर्टल पर अंकित किये गये सभी प्रविष्टि तथा अपलोड किये गये सभी अभिलेख/प्रमाण पत्र/संगत पत्र इत्यादि वैध हो तथा ‘इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के छेड़-छाड़ तथा गलत जानकारी की प्रविष्टि किये जाने की जिम्मेवारी संबंधित संस्थान की होगी। इन अभिलेख/प्रमाण पत्र/संगत पत्र को राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा। संस्थान द्वारा किसी तरह का अवैध क्रियाकलाप पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई बिहार सरकार द्वारा की जा सकती है।
संस्थान द्वारा आवेदन का सत्यापन
आवेदक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन किये गये आवेदन की सूचना पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थान के नोडल पदाधिकारी के लॉगइन में प्राप्त होगी। संस्थान के नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि 15 दिनों के अन्दर उनके संस्थान से संबंधित सभी पंजीकृत आवेदनों का सत्यापन/अनुमोदन कर दें।
आवेदन में त्रुटि रहने पर इससे संबंधित सूचना ससमय आवेदक को दे दी जायेगी, जिससे की आवेदन को आवेदक के द्वारा ऑनलाईन ठीक किया जा सकेगा।
संस्थान एवं आवेदन का सत्यापन :- थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPA)
संस्थान एवं आवेदन का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा चयनित इस योजना के लिए थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPA) के द्वारा किया जायेगा, थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPA) चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन किया जायेगा। पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) तथा जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा गठित समिति के द्वारा संस्थान एवं आवेदन का सत्यापन किया जायेगा। बिहार के अन्दर के संस्थान-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) (i) संबंधित संस्थान द्वारा अनुशंसित आवेदन संबंधित जिला के ADPC/APO (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA), द्वारा नामित पदाधिकारी) के Login ID में प्रदर्शित होगा।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (sSA) तथा जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) के द्वारा विभिन्न संस्थानों द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन के सत्यापन हेतु नामित किया जायेगा। (iii) सत्यापन हेतु गठित समिति मोबाईल App के द्वारा संस्थान में जाकर विहित प्रपत्र में सत्यापन करेंगे तथा सभी सूचनाओं को मोबाईल App के माध्यम से अपलोड करेंगे।
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बिहार के बाहर के संस्थान- थर्ड पार्टी एजेन्सी (IPA)
राज्य से बाहर वैसे संस्थान जिनके छात्रों द्वारा इस प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से संबंधित आवेदन पोर्टल पर किया गया है, उसका सत्यापन थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPA) चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। राज्य स्तर से विभिन्न राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में अवस्थित संस्थानों के सत्यापन हेतु टीम गठित करने का निदेश सभी जिलों को निर्गत किया जायेगा। इसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) तथा जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा संयुक्त टीम गठित कर संस्थानों का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन हेतु गठित समिति PMSP हेतु विकसित मोबाईल App के माध्यम से संस्थान में जाकर विहित प्रपत्र में सत्यापन करेंगे तथा सभी सूचनायें प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल (Post Matric Scholarship Portal) मोबाईल App पर अपलोड करेंगे।