pradhan mantri awas: भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (pm awas yojana 2023) में बीपीएल और अल्प आय वर्ग के लोगों को अपना घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनुपातिक आधार पर वित्तीय और अन्य मदद प्रदान करती हैं। यह योजना ग्रामीण (pradhan mantri awas yojana gramin) और शहरी इलाकों में अलग-अलग शर्तों के मुताबिक चलाई जा रही है।
pradhan mantri awas yojana का उद्देश्य बेघरों को फाइनेंशियल सहायता और पुराने घरों में रहने वालों को पक्के घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है।
आवेदन करने की अनिवार्य पात्रता : pm awas yojana 2023 apply online
केंद्र सरकार द्वारा pm awas yojana 2023 (शहरी) के तहत स्वंम की भूमि पर नया आवास निर्माण अथवा अभीवृद्धि करने हेतु राशि रु. 1.50 लाख तक का अनुदान देय है।
भारत सरकार द्वारा पात्र आवेदकों को देय अनुदान राशि SUBSIDYस्वीकृत होन के पश्चात नये निर्माण होने की स्थिति में प्लीन्थ निर्माण पर 60,000/- रूपये प्रथम मंजिल की छत पश्चात रूपये 60,000/- एवं आवास पूर्ण निर्माण होने के पश्चात राशि रूपये 30,000/- सीधे ही लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर (हस्तांतरित) की जायेगी।
अनुदान प्राप्ति हेतु लाभार्थी के पात्रता शर्ते निम्नानुसार हैं pradhan mantri awas
- आवेदन करने के लिए आवेदक का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हैं।
- आवेदक की सालाना आय राशि रु. 3.00 लाख तक होनी चाहिए।
- आवेदक का सम्पूर्ण भारत में कहीं पर भी पक्का आवास ना हो।
- भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।
- आवेदक के स्वयं के नाम भूखण्ड/पट्टा के दस्तावेज होने चाहिये।
- यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है (विवाहित अथवा अविवाहित) तथा स्वयं के नाम भूखण्ड नहीं है तो माता-पिता या सास-ससुर के नाम भूखण्ड पर निर्माण के लिये आवेदन कर सकता है। इस हेतु माता-पिता या सास-ससुर का अनापत्ति शपथ पत्र अनिवार्य है |
- आवेदक विवाहित है तो स्वयं का आधार कार्ड व पति/पत्नी का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।यदि अविवाहित/विधवा है तो परिवार के किसी भी एक सदस्य का कोई भी पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
- नवीन आवास निर्माण की स्थिति में 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का आवास निर्माण आवश्यक है, जिसमे दो कमरे, एक किचन, शौचालय एवं स्नानघर का समावेश अनिवार्य है।
- यदि 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया आवास निर्माण हेतु भूमि का क्षेत्रफल कम है तो आवेदक दो मंजिला आवास निर्माण के लिये आवेदन कर सकता है, जिसमे प्रथम तल व उपरी तल का कुल कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर हो सके।
- यदि आवेदक पूर्व में निर्मित पक्के आवास में अभिवृद्धि करना चाहता है तो पूर्व में निर्मित पक्के आवास का कारपेट एरिया 21 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिये तथा अभिवृद्धि में कम से कम एक कमरे का निर्माण होना आवश्यक है।
- उक्त BLC घटक मे अनुदान प्राप्त करने हेतु EWS (आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग) के व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र हैं।
- व्यक्तिगत आवासो की प्रगति का पता भू-चिन्हित geo-tagging छांया प्रति के माध्यम से लगया जायगा
- आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अन्तगत समय-समय पर जारी मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा
आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज साथ जरुरी
- प्राधिकरण की योजना में आवंटित भूखण्ड के समस्त मूल दस्तावेज साथ।
- आवेदक स्वयं, पति, पत्नी एवं आश्रित का आधार कार्ड साथ।
- आवेदक का वर्तमान फोटो एवं स्वयं के मोबाईल नम्बर का विवरण।
- ऐसा बैंक खाता जो कि आवेदक के आधार कार्ड से लिंक हो, की पास बुक।
- मौजूदा रिहायशी पक्का इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्ग मीटर में) की गणना
- नया आवास निर्माण की स्थिति में प्रस्तावित आवास का कॉरपेट क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
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