उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई पेंशन योजना चलाया जाता है जिसमे वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन योजना 2022) और दिव्यांग पेंशन योजना (दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना) शामिल है इन सभी योजना का उदेश्य जरुरत मंदो को आर्धिक सहायता देना है जिससे उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिक को जीवन यापन करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. आज के इस पोस्ट में बताने जा रहा हूँ की उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है इसके आलावा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या प्रकिर्या होगा वो भी पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा तो ध्यान से इस पोस्ट को पढ़े. A तो Z जानकारी आपको मिल जायेगा और पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के निवासी महिला की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को चार तिमाही में रू0 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाता है। विधवा पेंशन योजना का उदेश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 18 से 60 वर्ष तक आयु वाली निराश्रित विधवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने में सहयोग करना है
Uttar Pradesh Pension Scheme 2022 Important Point
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
किस ने लांच की | उत्तर प्रदेश सरकार |
विभाग | महिला कल्याण विभाग |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की विधवा महिला |
उद्देश्य | सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग करना |
आवेदन | सिर्फ ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.sspy-up.gov.in |
साल | 2021 |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 419 0001 |
विधवा पेंशन योजना युपी 2022 क्या है?
विधवा पेंशन योजना 2021/निराश्रित महिला पेंशन योजना को इंग्लिश में Widow Pension Scheme UP कहते है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युपी के प्रत्येक विधवा महिला को जीवन यापन के लिए प्रत्येक महीना आर्थिक सहयता के रूप में एक निश्चित राशि उनके बैंक खाता में DBT के माद्यम से दिया जाता है जिससे उनके जीवन यापन में थोड़ा हेल्प हो जाता है और दूसरों पर निर्भर भी रहना पड़ता है। नीचे उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021/निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ की कैसे इस उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021/निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है इसके अलावा पेंशन पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या होगा. सभी जानकरी इस पोस्ट में दूंगा.
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विधवा पेंशन योजना 2021/निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य विधवा महिला को पति की मृत्युपरान्त आर्थिक सहायता दे कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग करना है इस विधवा पेंशन योजना 2021/निराश्रित महिला पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदश सरकार के द्वारा किया गया है इस योजना के लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर लाभार्थी का आवेदन स्वीकृत कर लिया जाता है उसके बाद उनके पेंशन की राशि DBT के माध्यम से प्रत्येक महीना 500 रूपये की धन राशि उनके खाता में भेज दिया जाता है.
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022/निराश्रित महिला पेंशन योजना के की मुख्य बातें
- पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
- आवेदिका के पति की मत्यु हो गयी हो।
- आवेदन करने वाली महिला का की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोतों से रू0 2.00 लाख से अधिक न हो।
- आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त न हो रही हो।
- आवेदिका को आन लाइन फार्म भरे जाने की व्यवस्था है।
- आवेदक लाभ लेने के लिए http://sspy-up.gov.in वेब पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन करते समय रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जन्मतिथि/आयु प्रमाण-पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाणपत्र (वोटर आई0डी0/राशन कार्ड/आधार कार्ड), बैंक पासबुक की छायाप्रति, आय प्रमाणपत्र आदि स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन आवेदक में भरे गये फार्म में आवेदक की फोटो साइज 20 के0बी0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही अन्य अपलोड किये गये प्रपत्र पी0डी0एफ0 में 500 के0बी0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
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निराश्रित महिला पेंशन योजना 2022 पात्रता
पात्रता | निराश्रित महिला पेंशन योजना |
आयु: | न्यूनतम 18 से अन्य कल्याणकारी योजना में सम्मिलित होने तक |
आय | रु. 2.00 लाख |
पेंशन | यदि आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है |
मासिक अनुदान की धनराशि | रु. 500 |
प्रपत्र अपलोड | आवेदिका का पासपोर्ट साईज फोटो पति के मृत्यु का प्रमाण-पत्र बैंक विवरण में पासबुक की छाया प्रति आय विवरण संबंधी प्रमाण |
इस उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.sspyup.gov.in पर जाना होगा और निराश्रित महिला पेंशन योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है . जिसके बाद जो नया पेज खुलेगा वहाँ “ऑनलाइन आवेदन करें ” पर क्लिक करना है

अब आपको “महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन-पत्र भरे” का पेज खुल जायेगा जो की उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना 2021 का ऑनलाइन फॉर्म है . इस निराश्रित महिला पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पूछी गयी ” व्यक्तिगत विवरण”, “बैंक का विवरण”, “आय का विवरण” और दस्तावेज़(Document) अपलोड करना है.

widow pension in up 2022 documents required
जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसमे फोटो 20KB , आयु प्रमाण पत्र , (200 KB) का अपलोड करना होगा. सभी जानकारी को सही भरने पे एवं सभी दस्तावेज अपलोड किय जाने के बाद Submit बटन पर क्लिक करना होगा. submit करने के बाद अब आपको आपका पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा.

जब आपको पंजीकरण संख्या मिल जायेगा उसके बाद ये न समझे की आपका आवेदन हो गया है अभी और भी प्रोसेस है जिसको करना होगा उसके लिए पंजीकरण संख्या के नीचे ही “कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक कर के लॉगिन करें” लिखा मिल जायेगा जिस पर क्लिक करना है. जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा. जिसमे अपना स्कीम ,पंजीकरण संख्या , मोबाइल नंबर दर्ज कर “SEND OTP” बटन पे क्लिक करना है.
अब आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा जिसको निचे दिए गए बॉक्स में दर्ज कर LOG IN बटन पर क्लिक कर लॉगिन करना है . जिसके बाद लॉगिन हो कर आपका डैशबोर्ड देखा देगा. यहाँ आवेदन की स्थिति वाले बॉक्स में स्टेप -1 पे हरे कलर का सही का निशान लगा होगा बाकि स्टेप 2 पर स्टेप 3 पर लाल निशान होगा मतलब इसके पूरा करना होगा.

जिसके लिए बाये हाथ पे दिए विकल्प ” EDIT /LOCK APPLICATION FORM ” मिल जायेगा जिस पर क्लिक करना है. अब यहाँ यदि भरे हुए आवेदन में किसी प्रकार का गलती हो तो वो सुधर करने के लिए UPDATE बटन क्लिक कर सुधार कर सकते है, यदि कोई संशोधन नहीं है तो FINAL SUBMIT बटन पे क्लिक करे’
विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश 2021 आवेदन, Shadi Anudan Yojana
निराश्रित महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में संशोधन नहीं किया जा सकता
फाइनल सबमिट पर क्लिक करने पे एक बार आपसे कन्फर्मेशन लेगा , एक बार आवेदक को कन्फर्म कर देते है तो उसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है आवेदन सबमिट होने की स्तिथि में आवेदन का स्तिथि में स्टेप 2 ,हरे रंग में टिक हो जायेगा.
तीसरे स्टेप में आवेदक अपने आधार कार्ड का सत्यापन करेगा, उसके लिए आधार कार्ड में अंकित उसका नाम ,आधार नंबर एवं लिंग सही सही भरना होगा | जिसके लिए आपको अधिकतम 3 प्रयास मिलेगा आधार सत्यापन के लिए आपसे कन्फर्मेशन लेगा , OK बटन पे क्लिक करने के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेट हो जायेगा और फाइनल प्रिंट के लिए पूछा जायेगा जिसको ok कर देना है जिसके बाद आधार सत्यापन होने की स्तिथि में आवेदन का स्तिथि में स्टेप 3 ,हरे रंग में टिक हो जायेगा, और आपका आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसरित हो जायेगा .

निराश्रित महिला पेंशन स्टेटस
अपने निराश्रित महिला पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्तिथि जानने के लिए आप कभी भी आवेदक लॉगिन में क्लिक कर सकते है और अपना आवेदन से सम्बंधित विवरण दर्ज कर स्थिति देख सकते है.
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जब आप निराश्रित महिला पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना ऑनलइन आवेदन कर देते है उसके बाद यह चार चरणों में कम्पलीट किया जाता है. सबसे पहले आप द्वारा किये गए आवेदन का बीडीओ या एसडीएम स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है आपके जानकारी के लिए बता दू ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है और शहरी क्षेत्र में एसडीएम के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है.

बीडीओ या एसडीएम दवरा स्वीकृत किये जाने के बाद समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा आवेदक को चेक कर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है उसके बाद पीएफएमएस में बैंक खाता की जांच किया जाता है सही पाए जाने के बाद समाज कल्याण अधिकारी खाता विवरण का पुनः सत्यापन पीएफएमएस के द्वारा किया जाता है इस अंतिम स्टेज में सभी कुछ सभी पाए जाने पर लाभार्थी को वृद्धावस्था पेंशन मिलना शुरू हो जाता है
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 की सूचि देखने के लिए समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर पेंशनर सूची वाले बॉक्स में सभी साल का ऑप्शन मिल जायेगा. जिस भी साल का लिस्ट जानना चाहते है उस पर क्लिक करना होता है जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा
इस पेज में सभी जनपद का लिस्ट दिया होता है आपका एरिया जिस भी जनपद में आता है उस पर क्लिक करना होगा. उसके बाद उस जनपद में जितने भी विकासखण्डं होगा उसका लिस्ट खुल जायेगा. इस लिस्ट में जो भी आपका विकासखण्डं होगा उस पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद ग्राम पंचायत खुल जाता है अब आपको अपना ग्राम panchayat या नगर निगम चुनना होगा. जिसके बाद Quarter बाय कुल पेंशनर्स का नंबर आ जायेगा. इस नंबर पर क्लिक करते ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना सूची दिख जायेगा. इस युपीनिराश्रित महिला पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना सूची को प्रिंट भी ले सकते है
विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
अपनी समस्या के लिए समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। हेल्पलाइन नम्बर चौबीसों घंटे नही बल्कि ऑफिस टाइम पर ही काम करेगा। नंबर इस प्रकार है विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर 18004190001
इस पोस्ट में मैंने बताया निराश्रित महिला पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश क्या है और इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते है साथ ही विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने वाले का क्या लाभ दिया है और विधवा पेंशन योजना कैसे निकल सकते है इन सभी सवालो का जबाब मैंने इस पोस्ट में दे दिया है हमे उम्मीद है आपको सभी जानकारी मिल गया होगा फिर भी आपके मन का कोई सवाल रहता है तो कमेंट कर के नीचे पूछ सकते है
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