मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश 2021 | Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन आवेदन | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लिस्ट
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राज्य के भूमिहीन नागरिक को फ्री में जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना शुरूआत की गई है जिसका उद्देश्य ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, परिवार मतलब पति-पत्नी एवं बच्चे और यदि उनके पास रहने का कोई भू-खण्ड नहीं है उन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराना है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
इस मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन-यापन का अधिकार सुनिश्चित करना है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं एवं बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
मध्यप्रदेश सरकार ऐसे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवादी भूमि पर आवासीय भूखंड (प्लाट) देगी। यह अधिकतम 60 वर्ग मीटर आकार का होगा और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। भू-स्वामी अधिकार पत्र पति-पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जाएगा। परिवार के किसी भी सदस्य के आयकर दाता या शासकीय सेवक (सरकारी नौकरी ) होने पर वे Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब ऐसे परिवार को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2021 महत्पूर्ण बातें
योजना | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के भूमिहीन निवासी |
भू-खण्ड का क्षेत्रफल | 60 वर्गमीटर |
आवेदन | ऑनलाइन |
ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट | https://saara.mp.gov.in/ |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उदेश्य
सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लागू की है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री की ओर से भूमिहीन को भूखंड मिल जाएगा। साथ ही इस भूखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर मकान बनाने के लिए पात्र माना जाएगा। यानी भूखंड देने के साथ मकान बनने की राह भी खोल दी गई है। योजना उपचुनाव वाले जिले (खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, आलीराजपुर, देवास और सतना) में फिलहाल लागू नहीं होगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रत्येक परिवार को सम्मान के साथ जीवनयापन करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यह योजना लागू की है। गरीव हो या अमीर, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसका यह अधिकार है कि रहने के लिए जमीन का एकटुकड़ा तो कमसे कम उसके नाम हो। जिस पर वह आवास बनाकर रह सके। इसके मद्देनजर हमने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है।
ऐसे घर, जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, उनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है, उन्हें प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर निश्शुल्क आवासीय भूखंड का पट्टा दिया जाएगा। भू-स्वामी अधिकार सहित दिए जाने वाले इस भूखंड पर बैंकों से ऋण की सहायता भी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की राह भी इससे खुल जाएगी।
कलेक्टर घोषित कर सकते हैं आबादी भूमिः
भू-राजस्व संहिता के तहत कलेक्टर दखलरहित भूमि को आवादी भूमि घोषित कर सकते हैं। यदि दखलरहित भूमि के बाद जमीन की कमी महसूस होती है तो निजी भूमि भी अर्जित करने का अधिकार कलेक्टर को है।
निःशुल्क प्लॉट की पात्रता
ऐसे परिवार जिनके पास रहने का कोई भू-खण्ड नहीं है
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ
- गरीबों के पास आवास पट्टा होगा, राज्य सरकार पट्टा देगी
- प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन सकेंगे
- आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- भू-खण्ड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना नियम
- आवंटन के लिए भू-खण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर होगा।
- परिवार से आशय पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री होंगे।
- आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हों।
- आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन SAARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन
- योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की सूची के लिए आमंत्रित की जाएंगी आपत्तियां और सुझाव
- सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित होंगी सूचियाँ
- प्राप्त आवेदनों तथा स्वीकृत प्रकरणों की मॉनिटरिंग आयुक्त राजस्व द्वारा की जाएगी।
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योजना के लिए ऐसे परिवार नहीं होंगे पात्र… –
- जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है। अथवा परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है।
- जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
- जिस परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है।
- जिस आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है वहां एक जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे व्यक्ति योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
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राशन दुकान से राशन नहीं लेने वाले अपात्र
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की एक खासियत यह भी है कि गांव में जो व्यक्ति पीडीएस की दुकान से राशन के लिए पात्र नहीं हैं, ऐसे लोग इस योजना के लिए अपात्र होंगे। इसके अलावा जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूपसे रहने के लिए आवास है, अथवा परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है,या जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, अथवा यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है, या आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीयम-खंडचाहता है वहां एक जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे व्यक्ति योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आनलाइन आवेदन
इस मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन saara पोर्टल से करना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojan के आवेदन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमे सभी जानकारी दे कर सबमिट करना होगा। आवेदन हो जाने के बाद आवेदन फॉर्म का परीक्षण पंचायत के सचिव वपट वारी करेंगे और पोर्टल पर आनलाइन ही जानकारी भेजेंगे। तहसीलदार ग्राम वार सूची तैयार करेंगे।
Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana लिस्ट
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लिस्ट SAARA के ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। चुकी अभी आवेदन शुरू भी नहीं हुआ है इस लिए Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana का लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है जैसे ही आवेदन शुरू होगा उसके बाद पंचायत के सचिव वपट वारी द्वारा परीक्षण कर तहसीलदार को देंगे उसके बाद पात्रता रखने वाले परिवार का सूचि तहसीलदार ग्राम वार तैयार कर ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे
जैसे ही Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana का लिस्ट जारी होगा यहाँ अपडेट कर दिया जायेगा। इस लिए हमारे इस मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पोस्ट से जुड़े रहे।