बिहार सरकार ने मार्च माह में दिनांक 4-6 एवं 13-15 मार्च को हुई असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि और अप्रैल में वर्षा के कारण रबी फसलों की क्षति की भरपाई के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। खेतों में रबी फसलों की हुई क्षति की भरपाई को पूरा करने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा। यह कृषि इनपुट अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा। बिहार कृषि इनपुट अनुदान के ऑनलाइन आवेदन 09:00 बजे सुबह से शाम 6:00 बजे तक ही किया जा सकता है
मार्च माह के लिए चयनित जिले:
कृषि इनपुट अनुदान के लिए मार्च महीने में हुए नुकसान के भरपाई के लिए पटना, रोहतास,अरवल, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बॉका, नालंदा, भभुआ, नवादा, पश्चिमी चम्पारण, शेखपुरा, मधेपुरा, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, दरभंगा, लखीसराय, किशनगंज, बक्सर, जहानाबाद, गोपालगंज, समस्तीपुर, भागलपुर जिले को चयनित किया गया है और इन जेलों से आवेदन 11 मई तक आवेदन लिया जाएगा
अप्रैल माह के लिए चयनित जिले:
वही रबी फसलों की क्षति की भरपाई के लिए 19 जिलों गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया की 148 प्रखंडों को शामिल किया गया है। इन जेलों से आवेदन लिया जाएगा
कृषि इनपुट अनुदान के लिए जरुरी बातें
- चयनित सभी प्रखंडों के किसान भाई-बहनों के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवेदन की सुविधा
- आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई भी त्रुटि हो तो, त्रुटि का बदलाव 48 घंटे के अंदर कर लें, अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबन्धित कृषि समन्वयक को जांच हेतु अग्रसारित हो जायेगा और संबन्धित त्रुटि में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा।
- वैसे किसान, जो रबीमें फसल क्षति के लिए ऑनलाईन आवेदन पूर्व से किये हुए है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा
- वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर ।
- सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
- यह अनुदान प्रति किसान अधिकत्तम दो हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि ) के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रू० अनुदान देय है।
- किसान का प्रकार; स्वयं भू-धारी होने की स्थिति मे भूमि के दस्तावेज़ के लिए (एलपीसी/जमीन रसीद/वंशावली/जमाबंदी/विक्रय-पत्र)
- वास्तविक खेतिहर के स्थिति में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
- वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू-धारी के स्थिति में भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
कृषि इनपुट अनुदान स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे
कृषि विभाग के विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है | योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में हीं अंतरित की जाएगी । इस लिए किसान को आधार से लिंक बैंक खाता ही बिहार कृषि इनपुट अनुदान आवेदन में देना होगा।
कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन अप्लाई
इस बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा। जो किसान पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, वे कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट http://www.krishi.bih.nic.in पर दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉग-ईन कर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। किसान अपना डी०बी०टी० पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र/ई-किसान भवन से निःशुल्क करा सकते हैं।
किसान रजिस्ट्रेशन खुद से करने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे
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वैसे किसान, जो पूर्व से https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे “ वर्षा, आँधी और ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं ओलावृष्टि के कारण कृषि योग्य परती भूमि के लिए कृषि इनपुट अनुदान https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बिहार कृषि इनपुट अनुदान के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ-साथ आवेदन प्रपत्र डिस्प्ले किया जाएगा।
अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
किसान स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर सेन्टर/वसुधा केन्द्र से डी०बी०टी० पंजीकरण एवं अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्न प्रकार करने के लिए किसान स्वतंत्र हैं
- किसान अपने मोबाईल/लैपटॉप से कर सकते हैं- निःशुल्क।
- प्रखंड स्थित ई-किसान भवन में निःशुल्क करा सकते हैं।
- कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र पर 10 रू० शुल्क का भुगतान कर करा सकते हैं।
- अन्य किसी कम्प्यूटर सेन्टर से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं।
किसी भी तकनीकी समस्या के लिये [email protected] अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं0 18001801551 पर सम्पर्क कर सकते हैं। खरीफ 2020 में प्रभावित किसान भाई/बहन से अनुरोध है कि सरकार की इस योजना का अधिक-से-अधिक लाभ उठायें।
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बिहार कृषि इनपुट के अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं. 18001801551 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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