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Vijay Solutions > Property > Suo-Moto दाखिल खारिज : अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः हो जाएगा म्युटेशन

Suo-Moto दाखिल खारिज : अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः हो जाएगा म्युटेशन

Published 21/01/2023

Suo-Moto दाखिल खारिज : बिहार सरकार के द्वारा राज्य में जमीन रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः दाखिल-खारिज की नयी व्यवस्था सो-मोटो म्यूटेशन एक अप्रैल 2021 से शुरू कर दी गई है बिहार राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया को लांच किया. इस प्रकिर्या में जमीन रजिस्ट्री के समय ही आवेदक को “Suo-Moto दाखिल खारिज आवेदन पत्र“ फॉर्म भरकर देना होगा। यह फॉर्म उस इलाके के अंचल अधिकारी के नाम से लिखना होगा, जिसे निबंधन पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी को भेजा जायेगा। यह फॉर्म आवेदक खुद या कातिब की मदद से भर सकता है।

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कैसे काम करेगा सो-मोटो म्यूटेशन (सुओ-मोटो):
“Suo-Moto दाखिल खारिज आवेदन पत्र” के लिए नोटिस जारी
33 दिन में 7363 जमीन रजिस्ट्री, सिर्फ 725 का ही सुओ-मोटो म्युटेशन
रजिस्ट्री वसुओ-मोटोम्युटेशन
कैसे होता है सुओ मोटो म्युटेशन के लिए आवेदन
दाखिल खारिज से छुटकारा जल्द, रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वत: शुरू हो जायेगी -सूओमोटो म्युटेशन

इस प्रोसेस में 35 दिनों के अंदर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आम लोगों को अंचल कार्यालय में या किसी और तरीके से दाखिल ख़ारिज करने की जरूरत नहीं होगी। “Suo-Moto दाखिल खारिज आवेदन पत्र” फॉर्म में आवेदक या क्रेता को अपने और विक्रेता के अलावे जमीन का संपूर्ण ब्योरा भर कर देना होगा कैसे यह फॉर्म भरते है जानने के लिए नीचे दिए गया वीडियो को देखे।

Suo-Moto दाखिल खारिज व्यवस्था की शुरुआत करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने बिहार के लोगो से अनुरोध किया कि वो जल्द से जल्द अपने नाम से अपनी सभी जमीन की जमाबंदी/दाखिल ख़ारिज करा लें, ताकि इस सुविधा का लाभ उठा सकें। जमीन के लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, सो-मोटो दाखिल खारिज भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बिहार की जनता को बहुत लाभ होगा। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह, निदेशक, भू-अर्जन, सुशील कुमार, संयुक्त सचिव चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित एनआइसी और विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद थे।

कैसे काम करेगा सो-मोटो म्यूटेशन (सुओ-मोटो):

यह प्रकिर्या सो-मोटो म्यूटेशन सॉफ्टवेयर के मदद से किया जायेगा जिसका निर्माण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया है सॉफ्टवेयर के माध्यम से निबंधन विभाग (जहा जमीन रजिस्ट्री होता है) के सर्वर से सो-मोटो से संबंधित सभी आंकड़े राजस्व विभाग के सर्वर में पहुंच जाएगा। इसमें निबंधन कार्यालय में भरा जाने वाला मेटा डाटा और निबंधित दस्तावेज का पीडीएफ शामिल होगा। यह सारी सूचना राजस्व विभाग द्वारा निबंधन विभाग से लेकर राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में निबंधन के सातवें दिन डाल दिया जाएगा और कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही आवेदक के फोन में म्यूटेशन वाद संख्या एसएमएस के माध्यम से चला जाएगा।

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बाकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन दाखिल खारिज की पूर्व से चल रही प्रक्रिया के तहत ही होगी। दाखिल खारिज को 35 दिनों में ही करना होगा। दाखिल खारिज होने के बाद आवेदक के मोबाइल पर कंप्यूटर से सूचना जाएगी। जिसके बाद आवेदक विभाग के वेबसाइट biharbhumi. bihar.gov.in पर जाकर शुद्वि पत्र को डाउनलोड कर सकता है और ऑनलाइन रसीद कटा सकता है यह ऑनलाइन रसीद biharbhumi.bihar.gov.in से कटा सकते हैं।

बिहार-में-जमीन-दाखिल-खारिज-के-नियमों-में-एक-बार-फिर-बदलाव,-जानें-क्या-है-नई-व्यवस्था-सूओमोटो म्युटेशन

म्यूटेशन की यह व्यवस्था भूमि सुधार की दिशा में बड़ा कदम है. इससे लोगों को न केवल सुविधा मिलेगी, बल्कि संपत्तियों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के विवाद भी कम होने से जनता दोनों का समय व पैसा बचेगा. विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि, सुधार विभाग

“Suo-Moto दाखिल खारिज आवेदन पत्र” के लिए नोटिस जारी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नोटिस में कहा गया है की “राज्य के आम नागरिकों एवं भू-धारियों को सुविधा प्रदान करने हेतु भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक-01.04.2021 से राज्य स्तर पर Suo-Moto ऑनलाइन दाखिल-खारिज का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जा रहा है।

इस हेतु निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालयों से ऑन-लाइन सम्बद्ध कर दिया गया है। इसके तहत जमीन के निबंधन के साथ ही दाखिल-खारिज की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जायेगी। इसका लाभ जमाबंदीदार रैयतों से भू-खंड क्रय करने वालों को प्राप्त होगा। Suo-Moto ऑनलाइन दाखिल-खारिज कराने के लिए भू-खंड के क्रेता को निबंधन के ही समय एक आवेदन भरकर निबंधक कार्यालय में जमा करना है। इस आवेदन में आवेदक को क्रेता एवं विक्रेता का नाम एवं पता के अतिरिक्त जमीन का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना है।”

सूओमोटो म्युटेशन : दाखिल खारिज से छुटकारा जल्द, रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वत: शुरू हो जायेगी जानें क्या है नई व्यवस्था?

News Update -7-7-2021

33 दिन में 7363 जमीन रजिस्ट्री, सिर्फ 725 का ही सुओ-मोटो म्युटेशन

जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के साथ ही सुओ मोटो म्युटेशन की व्यवस्था की है. रजिस्ट्री ऑफिस से ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है, ताकि दाखिल-खारिज के लिए कर्मचारी व सीओ ऑफिस का चक्कर काटना नहीं पड़े. लेकिन, मुजफ्फरपुर जिले में अबतक जमीन रजिस्ट्री के अनुपात में सुओ मोटो दाखिल खारिज के लिए जो ऑनलाइन आवेदन हुआ है, वह संतोषजनक नहीं है.

एक जुलाई 2021 से लेकर दो अगस्त 2021 के बीच यानी 33 दिनों में जिले में 7363 जमीन के दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई है. सबसे ज्यादा 2745 दस्तावेजों की रजिस्ट्री जिला निबंधन कार्यालय में हुई है. दूसरे नंबर पर पारू व तीसरे नंबर पर मोतीपुर मुफस्सिल कार्यालय है. इन दोनों कार्यालयों में क्रमशः 1433 व 1343 जमीन के दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई है.

सुओमोटो म्युटेशन के आंकड़ों पर गौर करें, तो अबतक महज 725 का ही रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित सीओ के नाम ऑनलाइन आवेदन हुआ है.

रजिस्ट्री वसुओ-मोटोम्युटेशन

कार्यालयजमीनरजिस्ट्रीसुओ-मोटो म्युटेशन
जिला निबंधन कार्यालय2745338
पारू मुफ्फसिल कार्यालय143369
कटरा मुफ्फसिल कार्यालय1114106
मोतीपुर मुफ्फसिल कार्यालय1343119
सकरा मुफ्फसिल कार्यालय72893
जमीन रजिस्ट्री के अनुपात में सुओ मोटो म्युटेशन के लिए आवेदन 10% से भी कम

कैसे होता है सुओ मोटो म्युटेशन के लिए आवेदन 

जमीन रजिस्ट्री के समय ही आवेदक को ‘सुओ मोटो दाखिल-खारिज आवेदन पत्र’ फॉर्म भरकर देना होगा.यह फॉर्म उस इलाके के अंचल अधिकारी के नाम से लिखना होगा, जिसे निबंधन पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी को भेजा जायेगा. यह फॉर्म आवेदक खुद या कातिब की मदद से भर सकता है.

सुओ-मोटो के लिए आवेदन तब होगा, जब जमीन विक्रेता के नाम पहले से जमाबंदी कायम है. बहुत सारे लोगों के पिता व बाबा के नाम ही अब भी जमाबंदी है.इससे इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसके अलावा जमीन विक्रेता व खरीदार को लेकर भी कुछ शर्ते तय की गयी हैं. इससे बहुत कम आवेदन हो रहा है.

राकेश कुमार, जिला अवर निबंधक, रजिस्ट्री वसुओ-मोटोम्युटेशन

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