बिहार बाढ़ सहायता योजना (Bihar Badh Rahat Yojana ): बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो की 14 जिलों के 110 प्रखंडों की 1012 पंचायतों में घूस गया है। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में चल रहे शिविरों में 26 हजार से अधिक लोग रह रहे हैं इससे 45 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं।
बिहार सरकार के द्वारा घोषणा करते हुए बताया गया है कि बिहार बाढ़ ग्रस्त इलाके के हर एक परिवार को सरकार की ओर से बिहार बाढ़ सहायता योजना के तहत छह-छह हजार की सहायता राशि एक लाख 42 हजार परिवारों के खाते में भेज दी गई है। इसकी सूचना भी एसएमएस के माध्यम से परिवार को दे दी गई है। शेष परिवारों के खाते में भी बिहार बाढ़ सहायता योजना की राशि शीघ्र ही भेज दी जाएगी। इसके अलावा भी बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार सरकार की ओर से लोगो को आर्थिक मदद कि जाती है जो इस प्रकार है:-
- बाढ़ से मौत होने पर परिजनों को 4 लाख रुपया
- बाढ़ प्रभावित सभी परिवार को 6000 नकदी
- कपड़ा के लिए 1800
- 2000 बर्तन के लिए
- 6800 प्रति हेक्टेयर न्यूनतम
- 30 हजार प्रति गाय, भैंस में
- 3 हजार प्रति बकरी, भेड़, सुअर
- 25 हजार प्रति घोड़ा पर
- 50 रुपये प्रति मुर्गा, अधिकतम 5 हजार
- 95100 कच्चा-पक्का मकान नुकसान में
- 5200 पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त में
- 3200 कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त में
- 4100 झोपड़ी के पूर्ण नुकसान होने पर
बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों की सूची तैयार करते है जिसमे प्रभावित व्यक्ति का नाम, पता और उनका बैंक अकाउंट संख्या की भी जानकारी मौजूद होगी। और उसी के आधार पर सभी परिवारों को 6000 की राशि दे जाती है इसके अलावा जिन परिवारों में गाय ,भैंस ,बकरी ,मकान इत्यादि की भी हानि होती है वैसे परिवार को इसकी एवज में अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे मैंने ऊपर में दिया है
बिहार बाढ़ सहायता योजना कैसे दिया जाता है?
बाद प्रभावित परिवारों को बिहार सरकार के द्वारा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाता है जिससे Bihar Badh Sahayata Yojana का लाभ सीधे प्रभावित परिवार को मिल सके और बीच में बिचौलियों किसी तरह का फायदा ना उठाए।
बाढ़ से फसल क्षति होने पर फसल नुकसान का विवरण बिहार सरकार के कृषि विभाग के माध्यम से तैयार किया जाता है इस सूची में शामिल सभी व्यक्ति को फसल नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 6800 रूपये दिया जाता है
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बाढ़ राहत सहायता योजना की राशि पाने के लिए कैसे आवेदन करें ?
बिहार बाढ़ सहायता योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति या परिवार को आवेदन करने के जरुरत नहीं होती है बल्कि राज्य सरकार के द्वारा अधिकारी को भेज कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रहने वाले प्रभावित व्यक्ति का डाटा तैयार करवाया जाता है उन अधिकारी को बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी देना होता है.
लोगो को सिर्फ इस बात का ध्यान देना है की जब भी राज्य सरकार के अधिकारी या मुखिया के द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगो का लिस्ट बनाई जाये उसके नाम जरूर जुड़वाये और नुकसान हुए सभी चीजों की पूरी जानकारी दे नहीं तो बिहार बाढ़ सहायता योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा.
अगर आपका नाम लिस्ट में होता है तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार बाढ़ सहायता योजना की राशि सीधे लोगो के बैंक खाता में दिया जाता है
कैसे चेक करे बाढ़ राहत सहायता योजना की राशि
चुकी बिहार बाढ़ सहायता योजना की राशि DBT यानि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है इस लिए इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते है जब पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद PFMS के ऑफिस वेबसाइट से Know your Payment वाले ऑप्शन से चेक कर सकते है
ज्यादा जानकरी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे
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