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New bihar labour card 2023 – बिहार लेबर कार्ड आवेदन और रजिस्ट्रेशन से लाभ जाने

Published 12/12/2022

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निर्माण कामगारों का पंजीयन
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा बिहार लेबर कार्ड वालो के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं जो निम्न है:
बोर्ड द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बोर्ड नियमावली के अनसार अर्हता प्राप्त निबंधित निर्माण कामगारों/उनके आश्रितों को देय है। –

bihar labour card : बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से बिहार में काम कर रहे मजदुर को काफी सहायता दिया जाता है इस सहायता का लाभ उठाने के लिए लेबर कार्ड (मजदूर कार्ड) बनवाना होता है जिससे लोग लेबर कार्ड भी कहते है इस कार्ड को ऑफलाइन या ऑनलाइन बनवा सकते है.

Bihar-Building-&-Other-Construction-Workers-Welfare-Board

bihar labour card रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में या CSC सेण्टर से आवेदन दे सकते है तो चलिए आपको बताते है की बिहार राज्य में निर्माण कार्य में किस कोटि के असंगठित कामगार आते हैं :-

  • भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण
  • शल कोटि के कामगार,
  • राज मिस्त्री
  • राज मिस्त्री का हेल्पर
  • बढ़ई
  • लोहार
  • पेंटर
  • भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्टिशियन
  • भवन में फर्श/फ्लोर टाइल्स का काम करने वाले मिस्त्री एबं उसके सहायक
  • सेंट्रिग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले
  • गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले
  • कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले
  • महिला कामगार (रजा) जो सीमेन्ट, गारा मिक्स ढोने का कार्य करती है
  • रौलर चालक
  • सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर
  • सड़क, पुल बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर
  • बांध, पुल सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार
  • भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादि
  • ईट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर
  • रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार
  • मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर)।

उपरोक्त सभी कार्य दृष्टांतयुक्त हैं। इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है। * कारखाना अधिनियम, 1948 एवं खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक इसमें शामिल नहीं है।

labour-licence-online-apply-bihar-बिहार लेबर कार्ड
bihar labour card

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निर्माण कामगारों का पंजीयन

  1. bihar labour card निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड (अनिवार्य),
    1. बैंक खाता,
    2. उम्र का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ESIC/स्कूल प्रमाण पत्र/ जन्म प्रमाण पत्र/चिकित्सा पदा० द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जो सरकारी सेवा में सहायक सिविल सर्जन के नीचे स्तर का न हो),
    3. नियोजक द्वारा 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र, दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ नियोजक द्वारा कार्य का प्रमाण नहीं देने की स्थिति में 90 दिनों का कार्य करने के संबंध में स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।
  2. कल्याण बोर्ड से संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना एवं बोर्ड का सदस्य रहना आवश्यक है। bihar labour card पंजीयन के पश्चात् ही उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकती है।
  3. वैसे निर्माण कामगार जो 18 वर्ष की आयु का हों लेकिन 60 वर्ष पूर्ण नहीं किये हों कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकते है।
  4. bihar labour card निबंधन शुल्क ₹20/-(रूपये बीस) है तथा मासिक अंशदान 50 पैसे प्रति माह के दर से एक मुश्त 5 वर्ष के लिए निबंधन के समय ₹30/-(रूपये तीस) अर्थात् निबंधन एवं अंशदान शुल्क एकमुश्त 150/-(रूपये पचास) देय है। 5 वर्ष बाद श्रमिक को पुनः नवीकरण करवाना होगा। अशंदान समय से जमा नहीं करवाने पर सदस्यता समाप्त हो जोयगी तथा श्रमिक को किसी प्रकार का लाभ बोर्ड से प्राप्त नहीं होगा।
  5. यदि bihar labour card निबंधित निर्माण श्रमिक की सदस्यता ससमय अंशदान जमा न करने के कारण टुट गई हो तो इस टुट को निबंधन पदाधिकारी के द्वारा पुर्नजीवित किया जा सकता है। वशर्ते कि निर्माण श्रमिक टुट की अवधि का बकाया अंशदान 50 पैसे प्रति माह की दर से बोर्ड के कोष में जमा कर दे, परन्तु इस प्रकार सदस्यता दो बार से अधिक पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।
  6. ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे निर्माण स्थलों पर जाकर संबंधित पंचायत रोजगार सेवक (PRS) / श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कार्यरत निर्माण श्रमिकों का आवेदन, वांछित कागजात विहित शुल्क के साथ प्राप्त करेगें। पंचायत रोजगार सेवक (PRS) प्राप्त आवेदन पत्रों को अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। PRS से प्राप्त आवेदन का कम से कम 5 प्रतिशत जाँच श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा भी कर लिया जाएगा। इस प्रकार सभी प्राप्त आवेदनों का निबंधन, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, (जो स्वयं निबंधन पदाधिकारी घोषित है) के द्वारा आधार कार्ड सत्यापन के बाद किया जायेगा।

इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक द्वारा निर्माण स्थलों पर जाकर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का आवेदन व वांछित कागजात विहित शुल्क के साथ प्राप्त करेंगे। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ श्रम अधीक्षक को उपलब्ध कराएगें। श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी से प्राप्त आवेदन का कम से कम 5 प्रतिशत जाँच श्रम अधीक्षक द्वारा भी कर लिया जाएगा। इस प्रकार सभी प्राप्त आवेदनों का निबंधन श्रम अधीक्षक (जो स्वयं निबंधन पदाधिकारी घोषित है) के द्वारा आधार सत्यापन के बाद किया जाएगा।

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स्थापनाओं का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के नियोजन करने वाली सभी स्थापनाओं को सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के यहां रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रावधान के पीछे उद्देश्य यह है कि निमार्ण श्रमिकों के अस्थाई नियोजन तथा जोखिमपूर्ण कार्य की स्थिति में नियोजक द्वारा सुरक्षा के उचित उपाय एवं दायित्व वहन करने संबधी प्रावधानों को विनियमित किया जा सके।

labour-card-benefits-in-bihar-बिहार लेबर कार्ड
bihar labour card registration

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा बिहार लेबर कार्ड वालो के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं जो निम्न है:

मातृत्व लाभ :

 न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम दो प्रसवों के लिए प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि देय है। यह अनुदान स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है।

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता :

न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्री को :

  • आई. आई. टी./आई. आई. एम. तथा एम्स आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ठ संस्थानों में दाखिला होने पर पुरा ट्यूशन फीस
  • बी. टेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त ₹20,000/- (रूपये बीस हजार)
  • सरकारी पॉलिटेक्निक / नर्सिग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्यन के लिए एकमुश्त ₹10,000/ (रूपये दस हजार)
  • सरकारी आई.टी.आई या समकक्ष के लिए एकमुश्त र5,000/- (रूपये पाँच हजार)

नकद पुरस्कार :

 न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता के पश्चात निबंधित निर्माण कामगारों के अधिकतम दो संतानों को प्रति वर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालति दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ₹25 हजार, 70% से 79.99% अंक प्राप्त करने पर 15 हजार तथा 60% से 69.99% अंक प्राप्त करने पर ₹10 हजार का लाभ प्रदान किया जाएगा।

विवाह के लिए वित्तीय सहायता :

₹ 50,000/- (पचास हजार) निबंधित पुरूष/महिला कामगार को तीन वर्षों तक अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर, उनके दो व्यवस्क पुत्रियों को अथवा स्वयं महिला सदस्य को, लेकिन दूसरी शादी करने वाले श्रमिक इस योजना के हकदार नहीं है। यह अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है।

साईकिल क्रय योजना:

न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने के पश्चात साईकिल क्रय करने के उपरान्त अधिकतम ₹3,500/- (रूपये तीन हजार पांच सौ) साईकिल क्रय का रसीद उपलब्ध कराने पर।

औजार क्रय योजना:

अधिकतम ₹15,000/-(रूपये पन्द्रह हजार) निबंधित निर्माण कामगार को कौशल उन्नयन के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षणोपरांत उनके प्रशिक्षण संबंधित ट्रेड का औजार ।

भवन मरम्मती अनुदान योजना:

अधिकतम ₹20,000/-(रूपये बीस हजार) तीन वर्षों की सदस्यता पूरी होने पर, सिर्फ एक बार। लेकिन जिन्हें पूर्व में भवन निर्माण/साईकिल एवं औजार के लिए राशि प्राप्त हो चुका है उन्हें यह लाभ नहीं दिया जायेगा।

लाभार्थी को चिकित्सा साहयता:

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि। वैसे कामगार जिन्होने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशि प्राप्त नहीं की है, उन्हें असाध्य रोग की चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समतुल्य राशि।

वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना:

इसका लाभ सभी निबंधित पात्र निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जिसके तहत प्रतिवर्ष ₹3,000/-(रूपये तीन हजार) की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में अंतरित की जायेगी।

पेंशन:

न्यूनतम पाँच वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात् ₹1,000/-(रूपये एक हजार) प्रतिमाह पेंशन देय होगा। बशर्ते कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ न मिला हो।

विकलांगता पेंशन:

₹1,000/- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह, लकवा, कोढ़, टी.बी. अथवा दुर्घटना आदि में स्थायी विकलांगता की स्थिति में तथा स्थायी पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में एकमुश्त 75,000/- (रूपये पचहतर हजार) एवं आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में एकमुश्त र50,000/- (रूपये पचास हजार) देय है।

दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता:

₹5000/- (रूपये पांच हजार) निबंधित निर्माण कामगार के आश्रित को।

मृत्यु लाभ

(क) स्वाभाविक मृत्यु में 12,00,000/- (रूपये दो लाख)

(ख) दुर्घटना मृत्यु में 24,00,000/- (रूपये चार लाख) यदि मृत्यु आपदा के समय होती है और आपदा प्रबंधन के द्वारा अनुदान दिया गया है, तो वैसी स्थिति में बोर्ड द्वारा मात्र 1,00,000/- (रूपये एक लाख रूपये) ही देय है।

परिवार पेंशन:

पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत या 100/-(रूपये एक सौ) में से जो अधिक हो।

पितृत्व लाभ:

न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर पुरूष कामगार, जिनकी पत्नी बोर्ड में निबंधित नहीं हो, को उनकी पत्नी के प्रथम दो प्रसवों के लिए₹6,000/-(रूपये छःहजार) प्रति प्रसव की दरसे देय होगा।

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बोर्ड द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बोर्ड नियमावली के अनसार अर्हता प्राप्त निबंधित निर्माण कामगारों/उनके आश्रितों को देय है। –

  1. पारदर्शिता हेतु सभी कल्याणकारी योजनाओं की राशि लाभार्थी के बैंक खाता में RTGS पद्धति से अन्तरित की जाती है।
  2. उपरोक्त योजनाओं में से “वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना” को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं के लिए लाभार्थी को संबंधित श्रम कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य है।
  3. किसी भी तरह के शिकायत होने पर फोन नं0-0612-2525558 अथवा बोर्ड के ई-मेल आईडी[email protected] पर सम्पर्क कर सकते है।
  4. योजनाओं के लाभ के लिए संबंधित जिला के श्रम अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है जिनका ई-मेल आई.डी. तथा मोबाईल संख्या बोर्ड के वेबसाईट -www.bocwbihar.in पर उपलब्ध है।

बिहार के नियत्रंणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित श्रम अधीक्षकों का दूरभाष संख्या एवं उनके कार्यालय का पता जानने के लिए यहाँ क्लिक करे

5 Comments 5 Comments
  • Pankaj kumar ray says:
    10/05/2020 at 10:23 AM

    Pankaj Kumar ray

    Reply
  • BIKRAM KUMAR SHARMA says:
    15/05/2020 at 4:34 PM

    Cartpanter

    Reply
  • Shyam yadav says:
    26/06/2020 at 9:17 AM

    Babupur panchayat chilkara paschim Pani dakghar chuha Pani Thana bassi jila banka Raj Bihar813104

    Reply
  • Sagar Shrivastava says:
    16/04/2021 at 9:31 AM

    बिहार भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिला के अंदर जितने भी निर्माण श्रमिकों का निबंधन हुआ है उसमें अधिकतर फर्जी है और अधिकारियों कर्मचारियों के मिलीभगत से राशि का लाभ उठा रहे हैं

    Reply

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