प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना 2023 : बिहार सरकार के द्वारा ऐसे सभी मजदुरों को बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ दिया जाता है जो बिहार से बाहर दुसरे राज्य में अथवा विदेश में किसी संविदा या अन्य व्यवस्था के तहत नौकरी करने जाते है। बिहार के बाहर मजदूरी करने वाले काफी मजदुर को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं होता है जिसके कारण वो या उनके परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले पाते है इस लिए आज के इस पोस्ट में बताने जा रहा हूँ की कैसे आप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ ले सकते है इस लिए इस पोस्ट को ध्यान से पढ़े.
बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2023
राज्य भर से देश और विदेशों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना चलाया जा रहा है. जिसे अब आरटीपीएस में शामिल कर दिया गया है. श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने इसका ऑनलाइन लोकार्पण किया है. योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक राज्य भर में किसी भी आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन कर सकते हैं. बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के ऑनलाइन आवेदन लोकार्पण के मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव, वन्दनाकिनी, विशेष सचिव, आलोक कुमार, श्रमायुक्त, रंजिता, के साथ श्रम संसाधन विभाग के वरीय पदाधिकारी थे.
आपके जानकारी के लिए बता दू की इस योजना को यह योजना बिहार में 01अप्रैल, 2008 से लागु है। लेकिन पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भर कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता था लेकिन अब बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2023 का लाभ लेने के लिए श्रमिकबिहार के किसी भी आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन कर सकते हैं.
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Bihar Pravasi Majdur Sahayata Hetu Yojana Highlights
योजना का नाम | बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2023 |
राज्य | बिहार सरकार |
लाभार्थी | राज्य भर के प्रवासी मजदूर |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आरटीपीएस काउंटर या ऑफलाइन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी के कार्यालय में |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://state.bihar.gov.in/labour/CitizenHome.html |
प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना 2023 में अनुदान राशि –
वैसे प्रवासी मजदुर जिसकी किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है ऐसे मजदुर के परिवार में उनके आश्रितों को 1,00,000 रु (एक लाख) की राशि दिया जाता है. दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण 180 दिनों के अंदर मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एक लाख का अनुदान राशि दिया जाता है। दुर्घटना के फलस्वरूप स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75,000/-(रू० पचहतर हजार) एवं स्थाई आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500/-(रू० सैंतीस हजार पाँच सौ) प्रवासी मजदुर को अनुदान के रूप में होगा।
- मृत्यु होने पर आश्रितों को 1,00,000 रु (एक लाख)।
- स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 75,000 रु (पचत्तर हजार)।
- स्थायी आंशिक अपंगता होने पर 37,500 रु (सैतीस हजार)।
अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के अन्तर्गत अन्य लाभ:-
अन्य राज्यों अथवा विदेशों में कार्यरत बिहारी प्रवासी मजदूर यदि किसी भी विषम परिस्थिति/कठिनाई में फँस जाते हैं तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें मुक्त कराकर अपने खर्च पर उनके घर तक वापस पहूँचाने की व्यवस्था है। विमुक्ति के पश्चात एक माह के राशन हेतु रू0 1500/- भोजन, नाश्ता, दवा आदि मद में रू0 500/- एवं मार्ग व्यय में रू0 500/- तक व्यय करने का प्रावधान है। इस योजना का शत-प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
दुर्घटना लिस्ट जिस पर प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना दिया जायेगा:-
- ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाद्यात, साँप काटना, पानी में डुबना, आग, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना।
- स्वेच्छा से लगाई गई चोट/आत्महत्या/मादक द्रव्यों/पदार्थ के सेवन से हुई मृत्यु दुर्घटना में सम्मिलित नहीं हैं।
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन
प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना अनुदान का लाभ लेने के लिए श्रमिक राज्य भर में किसी भी आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन कर सकते हैं या दावा पत्र फॉर्म भर कर सभी कागजातों के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है।
बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2023 के लिए आवेदन पात्रता-
- इस योजना का लाभ राज्य के बाहर काम करने वाले वैसे असंगठित मजदूरों को दिया जाता है जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
- सिर्फ वैसे प्रवासी मजदुर को इस योजना का लाभ दिया जाता है जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो।
दुर्घटनाः
(क) ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाद्यात, साँप काटना, पानी में डुबना, आग, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना होने पर योजना का लाभ दिया जाता है।
(ख) अगर किसी मजदूर द्वारा स्वेच्छा से लगाई गई चोट/आत्महत्या/मादक द्रव्यों/पदार्थ के सेवन से हुई मृत्यु होने पर किसी तरह का कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है।
निबंधित श्रमिकों को तीन हजार पेंशन
श्रम विभाग से निबंधित श्रमिकों को भी राष्ट्रीयपेंशन योजना से जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी.अभी विभाग सेनिबंधित श्रमिकों को पेंशन योजना के तहत श्रमिकों को 60 साल के बाद एक हजार रुपया दिया जाता है, लेकिन इससे जुड़ने के बाद यह बढ कर तीन हजार हों जायेगा.राष्ट्रीय पेंशनयोजना के तहत 18 से 40 साल के मजदूर अपना निबंधन करा सकते हैं. इसमें रिक्शा चालक, ठेला चालक, सब्जी विक्रेता सहित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी तरह के कामगार अपना निबंधन करा सकते हैं.
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