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Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar: मुख्यमंत्री parivarik labh yojana के अन्तर्गत बिहार राज्य के किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार या आश्रित परिवार/निकटस्थ संबंधी को एकमुश्त रू0 20,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Mukhyamantri parivarik labh yojana bihar पात्रता
- Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar में किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु की स्थिति में योजना का लाभ देय होगा। अपराधिक घटना में इसके लिए मृतक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- प्रत्येक मामले में अनुदान के लिए पात्र वैसे आश्रित होंगे, जो बिहार राज्य के निवासी हों या आवेदन की तिथि से कम-से-कम 10 वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहे हों।
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Mukhyamantri parivarik labh yojana bihar आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया
- विहित प्रपत्र में दो प्रति में आवेदन भरकर एवं निर्धारित स्थान पर फोटो चिपका कर तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर आवेदन-पत्र प्रखण्ड कार्यालय पर जमा कराएं। आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या (आई0एफ0एस0 कोड सहित) भी अंकित करें, ताकि आपको राशि बैंक खाता में डी0बी0टी0 किया जा सके।
- इस parivarik labh yojana के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।
- इसमें अनुदान की राशि आवेदक के बैंक खाता में/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा घटना स्थल पर भी भुगतान किया जाता है।
अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय से सम्पर्क करें अथवा टॉल फ्री नम्बर पर सम्पर्क करें
हेल्पलाईन न: 1800-345-62-62
निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना
आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम नंबर-0612-2294204,2294205 रवाद्य सामग्री-संबंधी किसी तरह की जानकारी अथवा सुझाव हेतु दूरभाष संख्या 0612-2217636 पर सम्पर्क किया जा सकता है। नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु RToll Free No:104 पर संपर्क कर सकते हैं।
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उदाहरण स्वरूप किसी दुर्घटना में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर सभी मृतक, मृत बच्चे सहित प्रति मृतक के लिए अनुदान अनुमान्य होगा । आत्महत्या के मामले में यह लाभ देय नहीं होगा।
वही भारत सरकार के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में भी 20,000 की राशि मृतक के आश्रित को दिया जाता है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल कमाऊ सदस्य के अचानक मौत पर उनके आश्रितों को मिलती है। और इसका शर्त ये भी है की मृतक का नाम बीपीएल में होना आवश्यक है और मृतक की उम्र 18-65 वर्ष होनी चाहिए।
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