बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से चलाए जाने वाले कृषि वानिकी योजना में लोगो को 10/- रू0 प्रति पौधे की दर से पोपलर के वृक्ष दिए जाते है जिसे लोग पोपलर की खेती कर सके और हरियाली भी बढ़ सके।
बिहार में नितीश सरकार के द्वारा हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिससे लोगो ज्यादा से ज्यादा हरियाली को अपना सके।
पोपलर के पौधे शीघ्र और सीधा तेजी से बढ़ने वाला और पतझड़ होने वाला वृक्ष है। पॉपलर के पौधे के वृक्ष 15 से 50 मीटर ऊँचा होता है। इसका तना 2.5 मीटर तक व्यास वाला हो सकता है। सर्दी के मौसम में पतझड़ होने के बाद पत्ते न होने के कारण पॉपलर वृक्ष के मैदान में कृषि खाद्यान्न, सब्जियों, मसालों, तिलहनों तथा दलहन वाली फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है।
जल संचयन योजना में मिलेगा 75,000 रुपया करे ऑनलाइन आवेदन
पोपलर वृक्ष 6 से 8 वर्षों में प्रति एकड़ करीब दो लाख रूपये किसान को आमदनी हो सकता है। पोपलर वृक्ष के लकड़ी से माचिस, प्लाईवुड, पैकिंग के लिए बॉक्स, खेल का समान आदि बनाये जाते है
पोपलर वृक्ष योजना का उद्देश्य
कृषि वानिकी योजना में शामिल होने वाले लाभुकों/कृषकों को पोपलर के पौधे 10/- रू0 प्रति पौधे की दर से सुरक्षित मूल्य लेकर उपलब्ध कराये जायेंगे। कृषि वानिकी योजना में पोपलर के वृक्ष तैयार होंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। इन पौधों के बड़ा होने पर इससे होने वाली संपूर्ण आय पर शत्-प्रतिशत अधिकार किसान बंधुओं का ही होगा।
पॉप्लर ई० टी० पी० की उपलब्धता
इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को विभाग की स्थानीय पौधशालाओं से पोपलर के पौधे रू0 10/- प्रति पौधे की दर पर सुरक्षित राशि जमा करने के उपरान्त उपलब्ध कराये जाते हैं। पोपलर रोपण हेतु न्यूनतम दस फीट ऊँचाई एवं 2.5 ईंच गोलाई के पौधों को रोपण के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
योजना में दिये जाने वाले लाभ
- चयनित किसानों को पॉप्लर के पौधे 10/- रू0 प्रति पौधे की दर से सुरक्षित मूल्य लेकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
- पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी दी जायेगी।
- तीन वर्षों के उपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता होने पर 60/- रू0 प्रति पौधा की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी तथा पूर्व में जमा सुरक्षित मूल्य 10/- रू0 भी अलग से कृषक बंधु को लौटा दिया जायेगा।
- वृक्षारोपण पूरे खेत में 3 मी0 x 4 मी0 या 3 मी0 x 3 मी0 की दूरी पर या अन्य फसलों के साथ या मेड़ पर लगाये जा सकते हैं। किसानबंधु अपनी आवश्यकतानुसार तथा जमीन की उपलब्धता के अनुसार पौधे लगा सकते हैं।
इस योजना में उत्तर बिहार के सभी जिलों को शामिल किया गया है और पौधों पर संपूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होगा।
योजना में शामिल होने के लिए पात्रता
- आवेदक की अपने नाम से या लीज पर कम-से-कम 100 पौधे लगाने लायक भूमि होनी चाहिए।
- जमीन समतल, ऊँची जल-जमाव मुक्त होनी चाहिए।
पोपलर वृक्ष योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
1. पर्यावरण एवं वन विभागीय वेबसाईट http://forest.bih.nic.in के होम पेज में Online Apply/ ऑनलाईन आवेदन के Link पर Click करे।
2. अगला पेज खुलने पर New Registration बटन पर Click कर अपने सुविधानुसार हिन्दी या अंग्रेजी भाषा का चयन करे एवं पुनः विभिन्न योजनाओं में किसी एक योजना जिसमें आवेदन करना चाहते है चयन करे। इसके बाद आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर प्रविष्ट करें एवं जिला एवं प्रखण्ड का चयन करे।
3. सभी कॉलम भरने के बाद Generate OTP बटन Click करे। Click करने के पश्चात आपके मोबाईल पर 4 अंको का OTP प्राप्त होगा जिसे OTP वाले कॉलम में प्रविष्ट करे और Proceed बटन Click करे।
4. Proceed करने के बाद आपके द्वारा दिया मोबाईल नम्बर पर 12 अंको का रजिस्ट्रेशन आई०डी० प्राप्त होगा। इस रजिस्ट्रेशन आई०डी० का प्रयोग आप अपने आवेदन में किसी तरह की त्रुटि को सुधार हेतु कर सकते है।
5. इसके बाद अगले पेज में सारी सूचना कॉलम के आधार पर भरे एवं पौधे के प्रजाति एवं इसकी संख्या जितना आप लेना चाहते है, उसकी प्रविष्टि करे।
6. सारी सूचना भरने के बाद Save as Draft या Final Submit कर सकते है। Final Submit करने के बाद आप अपने आवेदन में किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते है। अगर आपने Save as Draft किया है तो आपको पुनः रजिस्ट्रेशन पेज पर जाकर already Registered बटन Click कर 12 अंको का प्राप्त Registration Number डाले और आवेदन में व्यक्तिगत एवं पौधों से संबंधित जानकारी को सुधार कर Final Submit कर सकते है।
7. Final Submit करने के बाद आपके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर 12 अंको Application ID और आवेदन पूर्ण रूप से submit की सूचना प्राप्त होगी तथा पौधा प्राप्त करने हेतु वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर भी प्राप्त होगा।
8. (i) पौधे की खरीद से संबंधित योजना में किसी भी तरह का अभिलेख नहीं देने की आवश्यकता है।
(ii) कृषि वानिकी योजना/पॉपलर योजना के लिए फोटो (अधिकतम साईज 50 KB), हस्ताक्षर (अधिकतम साईज 20 KB) तथा जमीन के कागजात, बैक पासबुक की मुख्य पृष्ठ की छायाप्रति दिये गये निर्देश के आधार पर अपलोड करें।
(ii) हर परिसर, हरा परिसर में योजना में सिर्फ फोटो एवं हस्ताक्षर मापदण्ड के अनुरूप अपलोड करें, अपने जमीन का क्षेत्रफल (मीटर में) एवं घेरान की स्थिति अवश्य प्रविष्टि करें।
9. रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आवेदन की स्थिति एवं आवेदन का प्रिन्ट आउट लेने का सुविधा है। (नोट:-किसी भी तरह की कठिनाई होने पर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर Helpdesk में दिये गये मोबाईल नम्बर अथवा ई-मेल आई0डी0 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। योजना से संबंधित पूरी जानकारी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।)
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ऑफलाइन आवेदन कहाँ करें
- स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय या वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय
- [email protected]/[email protected] पर ई-मेल करें।
आवेदन पत्र के साथ करने वाले कागजात (इनमें से किसी एक की छायाप्रति)
- संलग्न भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र।
- अद्यतन लगान रसीद।
- एकरारनामा की प्रति (यदि जमीन लीज पर ली गयी हो)।
चयन में प्राथमिकता
जो दो हेक्टेयर या अधिक भूमि (एक साथ) पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक हो। .
एक से अधिक किसान एक ही स्थान पर मिलकर दो हेक्टेयर या अधिक भूमि पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक हो।
विस्तृत जानकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय या विभाग की वेबसाईट www.forest.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। ई-मेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए [email protected]/[email protected] पर मेल करें।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अवधि – पूर्वाहन : 10:30 बजे से अपराहन 5:00 बजे तक कार्यालय दिवसों में मो0 नं0-9473045992 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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