Mukhyamantri Shram Shakti Yojna 2023: बिहार के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के आयु की महिला एवं पुरूषों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इस प्रशिक्षण के बाद Mukhyamantri Shram Shakti Yojna 2023 के तहत ऋण भी दिया जाता है जिससे लोग आसानी से अपना बिज़नेस शुरू कर सके और आत्म निर्भर बन सके। आज मैं आपको इस पोस्ट में बताने जा रहा हूँ की Mukhyamantri Shram Shakti Yojna बिहार क्या है और इसका लाभ कैसे ले सकते है साथ ही इस Mukhyamantri Shram Shakti Yojana Bihar से जुड़े सभी जानकारी इस पोस्ट में दूंगा तो ध्यान से इस पोस्ट को पढ़े।
Mukhyamantri Shram Shakti Yojna 2023 Important Information
योजना का नाम | मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना |
राज्य | बिहार |
योजना शुरू किया गया था | मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा |
साल | 2008-09 |
विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
लाभार्थी | बिहार के निवासी |
उद्देश्य | अल्पसंख्यक समुदाय को प्रशिक्षण दे कर रोजगार के अवसर प्रदान करना |
आयु | 18 से 45 वर्ष |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html |
Mukhyamantri Shram Shakti Yojna बिहार का उद्देश्य
इस Mukhyamantri Shram Shakti Yojna बिहार को साल 2008-09 में मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया था इस Bihar Shram Shakti Yojana के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के आयु की महिला एवं पुरूषों को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार के अवसर प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण 2 साल के लिए दिया जाता है इस Mukhyamantri Shram Shakti Yojna को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा किया संचालित किया जाता है।
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Yojna की मुख्य विशेषताएं
- अल्पसंख्यक समुदाय की महिला एवं पुरूषों को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें स्वरोजगार एवं नियोजन का अवसर प्रदान करना।
- प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार के लिए साधारण ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराना।
hram shakti yojana bihar प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम
Mukhyamantri Shram Shakti Yojna बिहार के तहत ऐसे कोर्स कराया जाता है जो सरकारी या अर्द्ध सरकारी जैसे NIOS/SIOS/AICTE/ राज्य सरकार/विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थानों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार कोई भी स्थानीय नौकरी या अपना बिज़नेस खोल सकता है ।
प्रशिक्षण केंद्र की रूप रेखा
प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण केंद्र पर पाठ्य सामग्री (बुक, नोट बुक ) और टूल किट फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को रहने और खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होती है । परन्तु राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त केंद्र जिन्हे पहले से आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है ऐसे संस्थानों के भोजन एवं आवास के शुल्क का भुगतान अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा सीधे संस्थान को दिया जाता है । यदि प्रशिक्षण स्थल पर आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उम्मीदवार को 1500 रूपए की अनुदान राशि दिया जाता है ।
Mukhyamantri Shram Shakti Yojna आवेदन प्रकिर्या
प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना का फॉर्म भरकर अपने जिले के अल्पसख्यक कल्याण पदाधिकारी या जिला कल्याण पदाधिकारीके पास जमा करना होगा।
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Mukhyamantri Shram Shakti Yojna बिहार के लिए जरुरी कागजात
इस योजना का लाभ लेने के लिए Mukhyamantri Shram Shakti Yojna फॉर्म के साथ कुछ जरुरी कागजात का फोटो कॉपी लगा कर देना होता है जो इस प्रकार है
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- फोटो पहचान पत्र / आधार कार्ड / आवासीय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज के 4 फोटो
- आय प्रमाण पत्र
Bihar Shram Shakti योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी शर्तें
- बिहार का नागरिक होना चाहिए
- व्यक्ति की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए.
- व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए.
प्रशिक्षुओं का चयन
- अल्पसंख्यक समुदाय के वैसे महिला एवं पुरूष जो 18 से 45 वर्ष के हों तथा जिनकी वार्षिक आय 4.50 लाख रूपये से अधिक न हो, का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम योग्यता एवं उम्र का निर्धारण सम्बन्धित पाठ्यक्रम को ध्यान में रख कर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा किया जायेगा।
- प्रशिक्षुओं का चयन विज्ञापन निकाल कर शैक्षणिक योग्यता, आय एवं आयु के आधार पर जिला स्तरीय कमिटि द्वारा किया जायेगा।
- जिला स्तरीय समिति आवेदकों के आय के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगी, जिसके आधार पर प्रशिक्षुओं का चयन किया जायेगा। योजना में प्रशिक्षाणार्थी के रूप में महिलाओं के लिए निर्धारित 30 प्रतिशत एवं नि:शक्तों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत स्थान प्राथमिकता के तौर पर भरने का प्रयास किया जायेगा ।
- इसके बावजूद इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य अल्पसंख्यक कोटि के प्रशिक्षाणार्थियों का चयन किया जायेगा।
प्रशिक्षण संस्था के चयन के लिए पात्रता की शर्ते
इस योजना में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था, सोसाइटी, ट्रस्ट, कम्पनी को प्रशिक्षण एजेन्सी के रूप में चयन किया जा सकता है जो निम्नांकित योग्यता रखती हो
- केन्द्र / राज्य सरकार की संस्था । ग्रामीण विकास स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Development Self implementation Training Institute) / विश्वविद्यालय / प्राद्यौगिकी प्रशिक्षण संस्था इत्यादि।
- गैर सरकारी संस्था ट्रस्ट, कम्पनी, जो किसी सरकारी संस्थान । विश्वविद्यालय SIOS , NIOS / NCVT / AICTE से सम्बद्धता / मान्यता प्राप्त हो, जिनका पिछले 3 वर्षे व शिक्षण / प्रशिक्षण में कम से कम 10.00 लाख रूपये प्रति वर्ष का टर्न-ओभर रहा हो ।
- गैर सरकारी संस्था । सोसाइटी । ट्रस्ट / कम्पनी का प्रशिक्षण ऐजेन्सी के रूप में चयन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा विहित प्रक्रिया से किया जाएगा। सरकारी अर्द्ध सरकारी संस्थानों का प्रशिक्षण ऐजेन्सी के रूप में चयन अल्पसंख्यक कल्याए विभाग द्वारा किया जायेगा ।
चयन प्रकिर्या में शामिल सदस्य
उम्मीदवार का चयन जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाता है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते है
- जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि
- प्रशिक्षण देने वाली संस्था के एक प्रतिनिधि
- प्रबन्ध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी सदस्य
- जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदासदस्य-संयोजक प्रक्रिया निर्धारित है,
सरकारी कर्मचारी के द्वारा निरीक्षण एवं दायित्व
- निरीक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में कम से कम 2 बार निरीक्षण कराया जायेगा।
- प्रथम निरीक्षण प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक पक्ष के अन्दर किया जायेगा ।
- दूसरा निरीक्षण सत्र अवधि के मध्य में किया जायेगा ।
- तीसरा निरीक्षण सत्र समाप्ति के बाद किया जायेगा ।
- प्रति निरीक्षण की हार्ड एवं सौफ्ट कॉपी निरीक्षण के एक सप्ताह के अन्दर बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजना होगा |
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किसी भी संस्था के प्रशिक्षण सत्र के बीच में उपरोक्ततीनों निरीक्षण के अतिरिक्त भी निरीक्षण कराया जा सकता है
- निरीक्षण एवं अनुश्रवण तथा निगम के स्तर पर प्रशासनिक व्यय के वहन हेतु योजना की 6 प्रतिशत तक की राशि का व्यय किया जा सकेगा।